चित्रकूट के सात मतदान केंद्र में पड़ेंगे स्नातक विधायक के लिए वोट

जागरण संवाददाता चित्रकूट जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्नातक एमएलसी चुनाव को सकुशल संपन्न करा

By JagranEdited By: Publish:Sun, 22 Nov 2020 12:09 AM (IST) Updated:Sun, 22 Nov 2020 12:09 AM (IST)
चित्रकूट के सात मतदान केंद्र में पड़ेंगे स्नातक विधायक के लिए वोट
चित्रकूट के सात मतदान केंद्र में पड़ेंगे स्नातक विधायक के लिए वोट

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्नातक एमएलसी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए नियुक्त चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। जिले में कुल सात मतदान केंद्र व दस मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिले में कुल 6056 मतदाता हैं। बताया कि जिले के सीमा में तथा सीमा से सटे पांच किलोमीटर तक मतदान के दिन एक दिसंबर को चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पहले 29 नवंबर शाम छह बजे से मतदान समाप्ति तक शराब ब्रिकी पर रोक रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी शेषमणि पांडेय ने कहा कि निर्वाचन में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारी कमर कस लें। निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दास्त नहीं की जाएगी। मतपेटियों को अच्छी तरह से चेक करने और रखवाने के लिए उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया। सामान्य प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी टीपी शाही को मतदान कार्मिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिलाने, वीडियो ग्राफरो को भी प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया। मतदान स्थलों पर सैनिटाइजर समेत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ एक स्वास्थ्य टीम गठित करने और मतदान में लगने वाले सभी कर्मियों की आरटी पीसीआर टेस्ट कराने का निर्देश सीएमओ को दिया। सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने मतदान स्थलों का भ्रमण कर देखने का निर्देश दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। एडीएम जीपी सिंह ने बताया कि निर्वाचन संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंटा्रेल रुम नंबर 05198236414 पर कोई भी सुझाव व सूचना दर्ज करा सकता है।

पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाताओं को विकल्प

मतदाता द्वारा फोटो पहचान पत्र नहीं होने के स्थिति में आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारती पासपोर्ट, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि डिप्लोमा का प्रमाण पत्र का मूल रुप और दिव्यांग व्यक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को दिखा सकते हैं।

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