बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को उम्रकैद, 15 हजार अर्थदंड भी लगाया Bulandshahar News

अपर जिला एवं सत्र न्‍यायालय ने एक दुष्‍कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। आठ साल के बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म किया था।

By Prem BhattEdited By: Publish:Thu, 27 Feb 2020 02:29 PM (IST) Updated:Thu, 27 Feb 2020 02:29 PM (IST)
बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को उम्रकैद, 15 हजार अर्थदंड भी लगाया Bulandshahar News
बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को उम्रकैद, 15 हजार अर्थदंड भी लगाया Bulandshahar News

बुलंदशहर, जेएनएन। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन के न्यायधीश ने दुष्कर्म के एक मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड ने भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोषी ने मार्च 2019 में एक आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। पीड़ित को इस मामले में धमकी भी दी जा रही थी।

ये था मामला

खुर्जा नगर कोतवाली के एक मोहल्ले की रहने वाली आठ साल की बच्ची का सात मार्च 2019 को उसके घर के सामने खेलते हुए मोहल्ले के ही सौरभ ने अपहरण कर लिया था। बच्ची को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। दोषी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया था। इस मामले में बच्ची के पिता की तरफ से दोषी सौरभ के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्‍सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सौरभ के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन में सुनवाई हुई। गुरुवार को न्यायधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद और गवाहों की गवाही दर्ज करने के बाद आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

व्‍यवस्‍था बिगड़ने के थे हालात

यह मामला अलग-अलग संप्रदाय से होने के कारण व्‍यवस्‍था बिगड़ने के हालात हो गए थे। पुलिस की चौकसी और तुरंत के कार्रवाई से हालात पर काबू पा लिया गया था। कानून व्यवस्था बिगड़ने से बाल-बाल बची थी। इसलिए पुलिस की तरफ से ठोस पैरवी की गई। जिसके बाद सजा हुई। 

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