हत्यारोपित दारोगा की जमानत अर्जी खारिज

डेढ़ महीने पहले सहारनपुर में सिपाही के पिता को धमकी देने के मामले में दारोगा नीरज कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दारोगा की धमकी से सिपाही के पिता की मौत हो गई थी इस मामले में दारोगा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। जमानत के लिए दारोगा अदालत पहुंचा तो वहां भी अर्जी खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 01 Dec 2020 11:20 PM (IST) Updated:Tue, 01 Dec 2020 11:20 PM (IST)
हत्यारोपित दारोगा की जमानत अर्जी खारिज
हत्यारोपित दारोगा की जमानत अर्जी खारिज

जेएनएन, बुलंदशहर। डेढ़ महीने पहले सहारनपुर में सिपाही के पिता को धमकी देने के मामले में दारोगा नीरज कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दारोगा की धमकी से सिपाही के पिता की मौत हो गई थी, इस मामले में दारोगा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। जमानत के लिए दारोगा अदालत पहुंचा तो वहां भी अर्जी खारिज कर दी है।

थाना अहमदगढ़ में तैनात उपनिरीक्षक नीरज कुमार का परिवार सहारनपुर में रहता है। अक्टूबर माह में नीरज घर गए थे और लौटते हुए रास्ते में उनके परिचित महिला केला देवी ने बताया कि पेपर मिल रोड पर उनका एक मकान है, जिसमें बरेली के थाना शीशगढ़ में तैनात सिपाही विशाल उपाध्याय के पिता अनिल उपाध्याय किराये पर रहते थे और खाली नहीं कर रहे थे। इसके बाद दारोगा नीरज कुमार बावर्दी ही अनिल उपाध्याय से मिले और उन्हें जेल भेजने और मकान से सामान निकाल कर सड़क पर फेंकने की धमकी दी थी। इससे आहत सिपाही के पिता अनिल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस मामले में नीरज व मकान मालकिन केला देवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट सहारनपुर के थाना बाजार में दर्ज की गई थी। जमानत के लिए नीरज कुमार ने सहारनपुर कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इधर इंस्पेक्टर अहमदगढ़ ने बताया कि नीरज तभी से लौटा ही नहीं है।

जिले में 31 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144

डीएम रविद्र कुमार ने जनपद में लागू धारा 144 को 31 दिसंबर तक लागू कर दिया गया है। जनपद में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, शोभा यात्रा समेत अन्य सार्वजनिक गतिविधियां नही होंगी।

डीएम रविद्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम व पर्वो को लेकर जिले में लागू धारा-144 के आदेश में संशोधन किया है। जिला प्रशासन की बिना अनुमति के 31 दिसंबर तक सार्वजनिक रूप से शोभायात्रा, जुलूस, धरना आयोजन पर रोक रहेगी। किसी भी बंद कमरा या हाल की निर्धारित क्षमता का 50 फीसद लेकिन अधिकतम 100 व्यक्ति फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य अनिवार्यता के साथ अनुमति रहेगी। वहीं किसी भी खुले स्थान या मैदान पर उसके क्षेत्रफल की 40 फीसद से कम क्षमता तक ही लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। तीन दिसंबर को मतगणना, छह दिसंबर को राम जन्म भूमि व बाबरी मस्जिद प्रकरण, 19 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस व 23 दिसंबर को क्रिसमस डे तथा समय-समय पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू रहेगी।

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