सीएम का फरमान, वाराणसी के डीएम दें जानकारी

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) आरटीआइ के तहत विकास कार्यों की मांगी गई जानकारी उ

By JagranEdited By: Publish:Sun, 20 Sep 2020 06:27 PM (IST) Updated:Sun, 20 Sep 2020 06:27 PM (IST)
सीएम का फरमान, वाराणसी के डीएम दें जानकारी
सीएम का फरमान, वाराणसी के डीएम दें जानकारी

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : आरटीआइ के तहत विकास कार्यों की मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सीएम कार्यालय के जनसूचना अधिकारी ने 19 जून को निर्देश दिया था। सूचना न मिलने पर आवेदक ने 11 जुलाई को प्रथम अपील दाखिल किया तो मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसचिव ने नाराजगी जताई है। एक सितंबर को जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र भेजकर आवेदक को मांगी गई जानकारी समय से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

जनपद के संसारापुर निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आठ जून को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन आवेदन कर छह बिदुओं पर जानकारी मांगी थी। जनपद के बड़ागांव ब्लॉक क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों में कार्ययोजना, प्रस्ताव और प्रस्ताव पर डीएम व सीडीओ की अनुमति आख्या आदि की जानकारी मांगी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी ने पत्र भेजकर डीएम वाराणसी के जनसूचना अधिकारी को समयावधि के भीतर सूचना देने को कहा है।

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आरटीआइ नियमों की उड़ रही धज्जियां : देश की जनता को मिले सीधे अधिकार को लेकर आरटीआइ अधिनियम अहम कानून है। संसद में कानून पारित होने के बाद लोगों में उम्मीद जगी थी कि कोई भी जरूरी कागजात बगैर भाग-दौड़ किए 30 दिन के भीतर आसानी से मिल जाएगा। कार्यालयों के जिम्मेदार आवेदकों को सूचना देने में हीलाहवाली कर रहे हैं।

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