शस्त्र जमा करने का विवरण न रखने पर इस पूर्व सिचाई मंत्री के भाई का निरस्त होगा लाइसेंस Bareilly News

आंवला स्थित राजपूत गन हाउस का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। दुकान के रजिस्टर में शस्त्रों के जमा करने का पूर्ण विवरण नहीं रखा मिला।

By Abhishek PandeyEdited By: Publish:Thu, 10 Oct 2019 08:32 AM (IST) Updated:Thu, 10 Oct 2019 08:32 AM (IST)
शस्त्र जमा करने का विवरण न रखने पर इस पूर्व सिचाई मंत्री के भाई का निरस्त होगा लाइसेंस Bareilly News
शस्त्र जमा करने का विवरण न रखने पर इस पूर्व सिचाई मंत्री के भाई का निरस्त होगा लाइसेंस Bareilly News

जेएनएन, बरेली : आंवला स्थित राजपूत गन हाउस का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। दुकान के रजिस्टर में शस्त्रों के जमा करने का पूर्ण विवरण नहीं रखा मिला। दुकान प्रदेश के पूर्व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह के भाई की है।

रजिस्टर में अंकित है शस्त्र जमा करने की तारीख

आंवला के पुरैना गांव निवासी सत्य प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर डीएम लाइसेंस निरस्त कर दिया। सत्यप्रकाश ने इसके खिलाफ कमिश्नरी में अपील की। पक्ष रखा कि उसकी राइफल राजपूत गन हाउस के सेफ कस्टडी में जमा थी। कमिश्नर के निर्देश पर गन हाउस के रजिस्टर चेक किए गए। पता चला कि सात जून 2012 को शस्त्र जमा करने की तारीख तो रजिस्टर में अंकित है लेकिन शस्त्र ले जाने की तारीख नहीं है।

डीएम के आदेश पर निरस्त किया गया लाइसेंस 

सिटी मजिस्ट्रेट मदन कुमार का कहना है कि लाइसेंस निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया डीएम के आदेश पर की गई है। इसके बाद ही जिले भर में शस्त्र दुकानों के रजिस्टर जांचने के लिए एसडीएम, तहसीलदार को आदेश दिए गए हैं।

रजिस्टर में शस्त्र के वापसी की तारीख नहीं थी अंकित, शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने पर वादी ने कमिश्नरी में की थी अपील

chat bot
आपका साथी