जानलेवा हमले में चार दोषियों दस-दस साल की कैद

प्राण घातक हमले में चार को दस-दस वर्ष की सजा

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Jul 2020 05:39 PM (IST) Updated:Fri, 03 Jul 2020 06:07 AM (IST)
जानलेवा हमले में चार दोषियों दस-दस साल की कैद
जानलेवा हमले में चार दोषियों दस-दस साल की कैद

जागरण संवाददाता, बांदा : पांच साल पूर्व एक व्यक्ति पर किए गए जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चार लोगों को दोषी करार दिया। सभी को दस-दस साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। मामले की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिए हुई। इस मामले के सभी दोषी पहले से ही जेल में हैं। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बेर्रावं गांव निवासी शिवशंकर मिश्रा ने 10 फरवरी 2015 को कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि उनके बड़े भाई शिव मोहन मिश्रा 9 फरवरी 2015 को शाम दरवाजे पर बैठे थे। तभी गिरवां थाने के निवादा गांव निवासी सूरज कमासिन निवासी नरेश यादव मुसीवां (कमासिन) गांव निवासी अमित रैकवार व किथाई का पुरवा निवासी विजेंद्र एक राय होकर आए और उन्हें ललकारा। भाई ने भागने की कोशिश की तो हमलावरों ने लाठी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इस दौरान एक आरोपित ने तमंचे से फायर भी किया। जिसकी गोली उनके पैर में लगी। मामले की विवेचना कर कोतवाली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए। गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेसिग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण किया। इस मामले में सूरज, नरेश यादव, अमित रैकवार व विजेंद्र को दोषी पाते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई।

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