विधिक साक्षरता शिविर में बेटी बचाओ पर जोर
बलरामपुर : लिग निर्धारण व परीक्षण के संबंध में कोई विज्ञापन किसी भी माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
बलरामपुर : लिग निर्धारण व परीक्षण के संबंध में कोई विज्ञापन किसी भी माध्यम से नहीं किया जा सकता है। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीपाल सिंह ने हरिहरगंज में बेटी बचाओ विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में कही। कहाकि लिग परीक्षण का अपराध करने पर पांच वर्ष कैद व एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। लड़के-लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूर्व अध्यक्ष मुकेश सिंह ने कहाकि हमारे संविधान में लड़कों एवं लड़कियों को सामान अधिकार प्रदान किया गया है। बेटियां हर क्षेत्र में कार्य कर देश का नाम ऊंचा कर रही है। महामंत्री शशांक त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।