खेत में जला रहे पुआल, अधिकारी अनजान
बलरामपुर : खेत में फसल के अवशेष (पुआल) जलाने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। निदे
बलरामपुर : खेत में फसल के अवशेष (पुआल) जलाने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्देश का पालन न करने वाले से जुर्माना वसूले जाने का नियम है, लेकिन क्षेत्र में उसका असर नहीं दिख रहा है। विकास खंड तुलसीपुर के ग्राम बदलपुर, कौवापुर, परसपुर, शिवचरनडीह, महदेईया, महाराजगंज तराई व रामस्वरूपपुरवा गांव के किसान खेत में ही अवशेष जला रहे हैं। किसान धान की फसल काटने के बाद उसकी पुआल को खेत में जला रहे हैं। इसका नजारा बुधवार को कौवापुर व परसिया गांव में दिखा। जहां कई एकड़ खेत में लगे अवशेष को जला दिया गया। इससे खेत का उपजाऊपन समाप्त होने के साथ पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। लोगों को सांस संबंधी बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। जिससे शासन की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। जिम्मेदार के बोल :
-जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार का कहना है कि पहली बार एक एकड़ खेत में फसल का अवशेष जलाने पर पांच हजार जुर्माना वसूले जाने का नियम है। अगर दोबारा जलाते हैं तो 15 हजार व तीसरी बार ऐसा किए जाने पर संबंधित किसान को सरकारी अनुदान से वंचित किए जाने का नियम है। जांच कराकर दोषी किसानों से जुर्माना वसूला जाएगा।