दहेज हत्या के अभियुक्त पति समेत चार को उम्रकैद

बलिया : दहेज हत्या के एक मामले की गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्

By Edited By: Publish:Thu, 11 Feb 2016 06:54 PM (IST) Updated:Thu, 11 Feb 2016 06:54 PM (IST)
दहेज हत्या के अभियुक्त पति समेत चार को उम्रकैद

बलिया : दहेज हत्या के एक मामले की गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो नरेंद्र ¨सह की अदालत ने अभियुक्त पति समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा 20 हजार रुपये जुर्माने भी दंडित किया है। सहतवार थाना अंतर्गत मदिराय के टोला निवासी अभियुक्तगण अशोक कुमार तिवारी पति, दीनानाथ तिवारी ससुर, रामदुलारी देवी सास व निर्मला देवी जेठानी को अदालत ने दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाया है। अभियोजन के अनुसार सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत मदिराय के टोला में 18 नवंबर 2005 को दहेज के कारण विवाहिता को जलाकर मार दिया गया था। हल्दी थाना क्षेत्र के नेमछपरा निवासी प्रेमशंकर तिवारी की बेटी रिचा उर्फ रीना की शादी 14 मई 2005 को अशोक कुमार तिवारी से हुई थी। विदाई के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर रिचा को जलाकर मार डाले। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने के बाद पीड़ित पक्ष ने अदालत की शरण ली। इसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ।

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