दहेज हत्या में सास को 20 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

By Edited By: Publish:Tue, 22 Jul 2014 07:44 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jul 2014 07:44 PM (IST)
दहेज हत्या में सास को 20 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

बलिया : दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश कैप्टन डीपीएन सिंह की अदालत ने अभियुक्त सास को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। वहीं इसी मामले के शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के जमुआ की गीता देवी को अदालत ने दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार नरहीं थाना क्षेत्र के पलिया खास (बड़का खेत) निवासी पूर्णमासी ने अपनी लड़की की शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दान दहेज सहित 25 नवंबर 07 को कोतवाली थाना क्षेत्र के शिव शंकर गोंड के पुत्र राजेश के साथ धूमधाम से की थी। विदाई के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वाले और अधिक दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो 11 मई 09 को उसकी हत्या कर शव गायब कर दिए। परीक्षण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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