पुलिस ने की पैरवी तो कातिलों को मिली सजा

पुलिस की पैरवी के चलते अपराधियों को सजा मिली है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Nov 2018 12:33 AM (IST) Updated:Wed, 21 Nov 2018 12:33 AM (IST)
पुलिस ने की पैरवी तो कातिलों को मिली सजा
पुलिस ने की पैरवी तो कातिलों को मिली सजा

जासं, बदायूं : एसएसपी अशोक कुमार की ओर से अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को अदालत में जमकर पैरवी करने का निर्देश दिया गया था। इसी मुहिम के तहत पुलिस ने अपराधियों को सजा दिलवाई। कोतवाली दातागंज में 14 जुलाई 2014 को बांकेलाल नाम के व्यक्ति ने मुकदमा कायम कराया था कि उसकी पत्नी रामदेवी की गला दबाकर हत्या कर दी है। मुकदमे में गांव साबितगंज का ही गिरधारी नामजद था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही पिछले दिनों अदालत में जमकर पैरवी की। नतीजतन आरोपित को अदालत ने आजीवन कारावास समेत 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसी थाने में 16 अक्टूबर 2014 को होराम निवासी गांव धीरावारी ने गांव के देव¨सह, शाहजहांपुर के जैतीपुर निवासी रहीस व बरेली के फतेहगंज पूर्वी इलाके में रहने वाला रामौतार के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। इसके मुताबिक आरोपितों ने वादी के भाई ओमेंद्र की गला रेतकर हत्या की थी। इन आरोपितों को भी 10-10 हजार रुपये जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा मिली है।

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