बिना पूर्व अनुमति जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिशासी अधिकारी

आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए ईओ नगर निकाय को निर्देश दिए कि जिले के स्थानीय निकायों में मार्ग प्रकाश पेयजल सफाई आदि की व्यवस्था कराया सुनिश्चित करें। जिससे नागरिकों को कोई असुविधा उत्पन्न न होने पाए। कहा है कि दशहरा के त्योहार पर निकायों में प्रतिमा स्थापित किए जाने वाले पंडालों व रामलीला आयोजन स्थलों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाया जाए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Sep 2019 07:53 PM (IST) Updated:Fri, 27 Sep 2019 07:53 PM (IST)
बिना पूर्व अनुमति जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिशासी अधिकारी
बिना पूर्व अनुमति जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिशासी अधिकारी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए ईओ नगर निकाय को निर्देश दिए कि जिले के स्थानीय निकायों में मार्ग, प्रकाश, पेयजल, सफाई आदि की व्यवस्था कराया सुनिश्चित करें। जिससे नागरिकों को कोई असुविधा उत्पन्न न होने पाए। कहा है कि दशहरा के त्योहार पर निकायों में प्रतिमा स्थापित किए जाने वाले पंडालों व रामलीला आयोजन स्थलों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सफाईकर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाए।

जिलाधिकारी न निर्देश दिया कि सार्वजनिक जगहों पर जहां-जहां दर्शनार्थियों की भीड़ इकट्ठी होती हो, वहां पर्याप्त साफ-सफाई व सुरक्षित पानी के टैंकरों, रात्रि में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए। किसी भी दशा में जिलाधिकारी से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। चेतावनी दी कि निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सभी संबंधित को अवगत कराते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की चूक क्षम्य न होगी। मूर्ति विसर्जन को स्थान चिह्नित करने को भी निर्देश दिए। प्रतिमा बनाने व विसर्जन को गाइडलाइन निर्गत

प्रतिमा विसर्जन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा गाइडलाइन निर्गत किए गए हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित विधियों के अनुसार प्राकृतिक पदार्थो जैसे मिट्टी से बनी मूर्तियों की ही पूजा किया जाए। प्रतिमा निर्माण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं पूजा के लिए पकाई गई मिट्टी की प्रतिमा आदि का प्रयोग कदापि न किया जाए। प्रतिमाओं की पेंटिग को हतोत्साहित किया जाए। यदि पेंटिग की जाती है तो इस कार्य के लिए जल में घुलनशील रंगों का प्रयोग किया जाए, जो विषैले न हों। विषैले एवं जैविक प्रक्रिया से अविघटनकारी रासायनिक रंगों का प्रयोग कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाए। प्रतिमा विसर्जन से पूर्व पूजा की सामग्रियों जैसे फूल, वस्त्र (कपड़ा), सजावट के सामान (कागज एवं प्लास्टिक) आदि को हटा दिया जाए। तहसील स्तर पर समिति का गठन

दिशा-निर्देश के सम्यक अनुपालन के लिए तहसील स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित उप जिलाधिकारी अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी (पुलिस) उपाध्यक्ष, तहसीलदार सदस्य, खंड विकास अधिकारी सदस्य, प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष सदस्य, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायतें सदस्य, पूजा समिति संयोजकगण सदस्य, पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन सदस्य होंगे।

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