दहेज हत्या में पति व ससुर को छह-छह साल की सजा

आजमगढ़ : दीदारगंज थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व विवाहिता प्रीतिलता की हुई मौत के मामले में को

By JagranEdited By: Publish:Thu, 20 Sep 2018 05:42 PM (IST) Updated:Thu, 20 Sep 2018 07:01 PM (IST)
दहेज हत्या में पति व ससुर को छह-छह साल की सजा
दहेज हत्या में पति व ससुर को छह-छह साल की सजा

आजमगढ़ : दीदारगंज थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व विवाहिता प्रीतिलता की हुई मौत के मामले में कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपित पति व ससुर को छह-छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ ही अदालत ने दोनों आरोपितों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपित सास व दो देवरों को कोर्ट ने बरी कर दिया। उक्त फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन संतोष कुमार तिवारी ने गुरुवार को सुनाया।

अभियोजन कथन के अनुसार वादी मुकदमा सिद्धनाथ ¨सह पुत्र कालिका ¨सह ग्राम धरवारा थाना जहानागंज की पुत्री प्रीतिलता ¨सह की शादी 30 अप्रैल 2006 को दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोसड़ी गांव निवासी अभिषेक उर्फ राहुल पुत्र रूद्र प्रताप ¨सह के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले वादी सिद्धनाथ से दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। जिसे दे पाने में सिद्धनाथ ने असमर्थता जताई। दहेज की मांग को लेकर ससुराल में प्रीतिलता का उत्पीड़न किया जाता था । वादी मुकदमा सिद्धनाथ ¨सह को 21 मार्च 2013 को सूचना मिली कि प्रीतिलता की आग से जलकर मौत हो गई। वादी मुकदमा सिद्धनाथ ने इस मामले में ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कराया। जांच करने के बाद पुलिस ने पति अभिषेक, सास मीरा, ससुर रूद्र प्रताप, देवर विवेक व विनय के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने सिद्धनाथ ¨सह समेत कुल नौ गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पति अभिषेक, ससुर रुद्र प्रताप को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सास मीरा, देवर विवेक, विनय को दोषमुक्त कर दिया।

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