मिलावट के 30 मामलों में 4.20 लाख जुर्माना

अमरोहा अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों की सुनवाई करते हुए 30 वादों में 4.2 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Jul 2019 11:01 PM (IST) Updated:Tue, 02 Jul 2019 11:01 PM (IST)
मिलावट के 30 मामलों में 4.20 लाख जुर्माना
मिलावट के 30 मामलों में 4.20 लाख जुर्माना

अमरोहा : अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों की सुनवाई करते हुए 30 वादों में 4.20 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। मदर डेयरी पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। दो वादों में आरोपितों की मृत्यु हो जाने के कारण वाद खारिज कर दिए गए। इसके साथ ही 1.25 लाख रुपये जुर्माना जमा कराया गया।

शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मार्च व अप्रैल में जिलेभर में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए थे। इनमें से करीब 40 नमूने अधोमानक पाए गए। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दर्ज कराया। उक्त मामलों में सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट गुलाब चंद्र ने 30 खाद्य कारोबारियों पर 4.20 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इनमें से मदर डेयरी पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका। मदर डेयरी का टैंकर से दूध ले जा रहे अजय कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी टीचर्स कालोनी गजरौला पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।

इनके अलावा राम अवतार सिंह निवासी शेखूपुर पर अधोमानक दूध विक्रय करने पर 10 हजार, ऋषि पाल सिंह निवासी ग्राम चकमजदीपुर पर अधोमानक मावा विक्रय करने पर 10 हजार, मुकेश कुमार पर अधोमानक मूंगफली दाना विक्रय करने पर 10 हजार, मोहम्मद नाजिम निवासी सुल्तानपुर गजरौला पर अधोमानक छेना रसगुल्ला विक्रय करने पर 10 हजार, जय कुमार जिदल पर अधोमानक पिसी हल्दी बेचने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि इकबाल पुत्र यासीन निवासी खेड़ा व जहीर पुत्र मजीद पर अधोमानक दूध बेचने पर 10-10 हजार जुर्माना किया है।

बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने पर वकील अहमद पर 20 हजार तथा रियासत अली पुत्र अजीज अहमद निवासी ग्राम खेड़ा पर 30 हजार रुपए जुर्माना किया है। इनके अलावा लाल सिंह निवासी रमपुरा, कासिम निवासी वटबाल, इमामुद्दीन निवासी ग्राम चौखट, मंगल सिंह निवासी देहरा मिलक, अजीम निवासी ढक्का, असलम निवासी सतुपुरा, विजय पाल सिंह निवासी ग्राम पतेवा पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। अजमत अली निवासी लकड़ा पर भी अधोमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 60 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। अपर जिला मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में खलबली मची है।

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