अमरोहा की हसनपुर नगर पालिका की चेयरमैन नीलम को झटका, स्टे खारिज
हसनपुर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन नीलम खान को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके जाति प्रमाण पत्र पर चल रहे स्टे को सात दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अमरोहा, जेएनएन: हसनपुर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन नीलम खान को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके जाति प्रमाण पत्र पर चल रहे स्टे को सात दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि न्यायालय द्वारा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आदेश नहीं किया गया है। वहीं याचिका पर सुनवाई जारी रखते हुए 12 जनवरी 2021 की तारीख मुकर्रर की है।
2017 में हुए चुनाव में हसनपुर नगर पालिका के चेयरमैन की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी। जिसमें बसपा समर्थित प्रत्याशी नीलम खान विजयी हुई थी। विपक्षी पार्टी द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए कहा गया था कि वह पिछड़ी नहीं बल्कि, सामान्य जाति की हैं। जांच कराकर उनके निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की थी। जबकि, चेयरमैन नीलम खान ने खुद को शेख ढप्पाली पिछड़ी जाति से होने तथा अपने जाति प्रमाण पत्र को सही बताते हुए हाईकोर्ट की शरण लेते हुए स्टे हासिल कर लिया था। उधर हाईकोर्ट द्वारा स्टे खारिज किए जाने के बाद गुरुवार को भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अतुल गर्ग, अंकुर अग्रवाल तथा कविता देवी ने जिलाधिकारी उमेश मिश्र से मिलकर उन्हें न्यायालय के आदेश की प्रति सौंपी तथा चेयरमैन का निर्वाचन को निरस्त कर अगली कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
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यह चेयरमैन के निर्वाचन से संबंधित पुराना मामला है। सभी अभिलेखों का अवलोकन कर कार्रवाई की जाएगी।
- उमेश मिश्र, जिलाधिकारी, अमरोहा
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न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से कार्रवाई हुई है। याचिका पर अभी सुनवाई जारी है। 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है। न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे।
-नीलम खान, चेयरमैन