UPPSC की पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजू कटियार को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली जमानत

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक के आरोप में जेल में बंद उप्र लोकसेवा आयोग (UPPSC) की पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजू कटियार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Fri, 28 Jun 2019 07:42 PM (IST) Updated:Sat, 29 Jun 2019 12:24 AM (IST)
UPPSC की पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजू कटियार को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली जमानत
UPPSC की पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजू कटियार को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली जमानत

जेएनएन, प्रयागराज। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक के आरोप में जेल में बंद उप्र लोकसेवा आयोग (UPPSC) की पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजू कटियार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है, साथ ही राज्य सरकार से मामले पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस ने डॉ. अंजू कटियार की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

प्रदेश के शासकीय अधिवक्ता एसके पाल ने बताया कि कोर्ट ने डॉ. अंजू की अर्जी की सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। डॉ. अंजू पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की परीक्षा का पेपर लीक का आरोप है। इसी आरोप पर एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वाराणसी के सत्र न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद डॉ. अंजू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है, लेकिन यहां से भी उन्हें जमानत नहीं मिली है।

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