हाईकोर्ट ने मांगा साल भर की बलात्कार, लूट, डकैती की घटनाओं का ब्योरा

कोर्ट ने इस हलफनामे में एक साल के भीतर बलात्कार, लूट, डकैती की घटनाओं, इनमें हुई गिरफ्तारी व आरोपियों की सामाजिक राजनैतिक स्थिति का ब्योरा भी मांगा है।

By Ashish MishraEdited By: Publish:Wed, 10 Aug 2016 09:15 PM (IST) Updated:Wed, 10 Aug 2016 10:07 PM (IST)
हाईकोर्ट ने मांगा साल भर की बलात्कार, लूट, डकैती की घटनाओं का ब्योरा

इलाहाबाद (जेएनएन)। बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर सामूहिक दुराचार मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एसपी की रिपोर्ट को उनके हलफनामे के साथ दाखिल किया जाए। कोर्ट ने इस हलफनामे में एक साल के भीतर बलात्कार, लूट, डकैती की घटनाओं, इनमें हुई गिरफ्तारी व आरोपियों की सामाजिक राजनैतिक स्थिति का ब्योरा भी मांगा है। याचिका की सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

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मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने बुलंदशहर में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई की। मालूम हो कि अखबारों में छपी खबरों को स्वत: संज्ञान में लेते हुए मुख्य न्यायाधीश भोसले ने जनहित याचिका कायम कर राष्ट्रीय राजमार्गो की सुरक्षा उपायों की मॉनीटरिंग करने का आदेश देते हुए घटना की विवेचना की स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसे हलफनामे के मार्फत पेश किया जाए।

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उधर लखनऊ पीठ से तलब याचिका में कहा गया है कि घटना में 15 दिन पहले इसी थाने में लूट व दुष्कर्म की घटना हुई थी।मालूम हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 30 जुलाई को बावरिया गिरोह ने मा-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीडि़तों को तत्काल पुलिस सहायता नहीं मिली। मुख्यालय फोन करने पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस पर घटना को दबाने का भी आरोप लगा। कोर्ट ने इन्ही तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए राजमार्ग ९१ पर पिछले एक साल में घटी लूट व दुष्कर्म की घटनाओं व उस पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।

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