अब हर वकील की मृत्यु पर परिवार को मिलेंगे डेढ़ लाख, यूपी बार ने खत्म की आयु सीमा की बंदिश

अभी तक यूपी बार काउंसिल 80 वर्ष की आयु तक जिन वकीलों का निधन होता था उनके परिवारीजन को डेढ़ लाख रुपये की सहायता देती थी। अब 80 वर्ष की आयुसीमा खत्म कर दी गई है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Fri, 22 May 2020 06:48 PM (IST) Updated:Fri, 22 May 2020 06:48 PM (IST)
अब हर वकील की मृत्यु पर परिवार को मिलेंगे डेढ़ लाख, यूपी बार ने खत्म की आयु सीमा की बंदिश
अब हर वकील की मृत्यु पर परिवार को मिलेंगे डेढ़ लाख, यूपी बार ने खत्म की आयु सीमा की बंदिश

प्रयागराज, जेएनएन। यूपी बार काउंसिल ने अहम निर्णय लेते हुए वकीलों की मृत्यु पर परिवारीजन को दी जाने वाली सहायता में आयुसीमा का बंधन खत्म कर दिया है। अब हर वकील की मृत्यु पर उनके परिवार को डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। काउंसिल यह धनराशि अपने फंड से देगी। अभी तक काउंसिल 80 वर्ष की आयुसीमा तक जिन वकीलों का निधन होता था उनके परिवारीजन को डेढ़ लाख रुपये की सहायता देती थी। अब 80 वर्ष की आयुसीमा खत्म कर दी गई है।

नए नियम के तहत 90, 100 या उससे अधिक आयुसीमा के बाद भी किसी वकील की मृत्यु होती है, तब उनके परिजनों को डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति 70 वर्ष की आयुसीमा के वकीलों के निधन पर उनके परिवारीजन को पांच लाख रुपये की सहायता देती है।

यूपी बार काउंसिल मुख्यालय पर शुक्रवार को अधिवक्ता हितकारी समिति की बैठक कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र 'नगरहा' की अध्यक्षता में हुई। इसमें बीमार, अपंग व अशक्त अधिवक्ताओं की 500 के लगभग फाइलें निस्तारित की गईं। उन्हें 10 से 25 हजार रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। देवेंद्र मिश्र ने बताया कि मृत्यु में आयुसीमा का बंधन खत्म होने से प्रदेश के लाखों अधिवक्ता लाभांवित होंगे। मृतक आश्रितों को लाभ शीघ्र मिले उस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। बैठक में बलवंत सिंह, हरिशंकर सिंह, पांचूराम मौर्य, अरुण कुमार त्रिपाठी, अमरेंद्रनाथ सिंह मौजूद रहे।

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