जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को सात साल की कैद की सजा बरकरार

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी तथा बलिया से भाजपा के सांसद भरत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Publish:Wed, 05 Dec 2018 05:57 PM (IST) Updated:Wed, 05 Dec 2018 05:57 PM (IST)
जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को सात साल की कैद की सजा बरकरार
जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को सात साल की कैद की सजा बरकरार

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में जौनपुर से सांसद रहे उमाकांत यादव की सजा बरकरार रखी है। इसके साथ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी तथा बलिया से भाजपा के सांसद भरत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह को जमानत भी दी है।

जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव की 2012 में हुई सात वर्ष की सजा को बरकरार रखते हुए विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट पवन कुमार तिवारी ने अपील खारिज कर उन्हें आज न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। 2006 के थाना शाहगंज, जिला जौनपुर के जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी में पूर्व सांसद के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 506 आईपीसी में रिपोर्ट लिखाई गई। उक्त मामले में सांसद को दोषी करार देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात वर्ष की सजा व पांज हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ पूर्व सांसद ने अपील दाखिल की थी। उनकी अपील विशेष कोर्ट बनने पर हस्तांतरित होकर प्रयागराज आ गई।

जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता एवम अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जमानत व अपील दोनों खारिज कर पूर्व सांसद को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया।

इसके साथ ही थाना सिविल लाइन, प्रयागराज के धारा 506 के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इसी न्यायालय ने बलिया के सांसद भरत सिंह को दो मामलों में उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह पुत्री अखिलेश सिंह के 2017 के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जमानत स्वीकार कर ली है। 

chat bot
आपका साथी