सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले बिहार के पुलिसकर्मी तनवीर को सशर्त जमानत

Threat to CM Yogi Adityanath सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला गाजीपुर निवासी तनवीर अहमद खां बिहार के नालंदा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Publish:Thu, 04 Jun 2020 06:01 PM (IST) Updated:Thu, 04 Jun 2020 06:10 PM (IST)
सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले बिहार के पुलिसकर्मी तनवीर को सशर्त जमानत
सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले बिहार के पुलिसकर्मी तनवीर को सशर्त जमानत

प्रयागराज, जेएनएन।Threat to CM Yogi Adityanath: सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी देने वाले बिहार पुलिस के सहायक उप निरीक्षक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कॉन्स्टेबल तनवीर अहमद खान की जमानत अर्जी पर दिया है। 

सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला गाजीपुर निवासी तनवीर अहमद खां बिहार के नालंदा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। कोर्ट ने तनवीर के दो वर्ष तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर रोक भी लगा दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी वाला पोस्ट फेसबुक पर डालने वाले नालंदा में तैनात पुलिसकर्मी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उसे मुकदमे का फैसला होने या दो साल तक सोशल मीडिया का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत पर रिहा होने के दौरान वह विचारण में सहयोग करेगा, साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो वह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

याची तनवीर अहमद के खिलाफ गाजीपुर के दिलदारनगर थाने आइटी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज करायी गयी है। उसे तीन मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। याची का कहना था कि उसने पोस्ट नहीं डाली है। जैसे पता चला बिना किसी के पढ़े डिलीट कर दिया। घटना के समय वह बिहार में ड्यूटी पर था। कोर्ट ने दाताराम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जमानत मंजूर कर ली है। 

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