Allahabad High Court में गाजीपुर के सांसद अतुल राय को बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील
6 अगस्त 2022 को एमपी एमएलए की सेशन कोर्ट वाराणसी ने घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने अपील में सेशन कोर्ट के उसी फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के लिए दूसरी खंडपीठ तय की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से दाखिल शासकीय अपील को शुक्रवार को न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं एसएस प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया था।
न्यायालय ने अगली सुनवाई 27 सितंबर को नियत की है : हालांकि इस खंडपीठ ने एमपी, एमएलए के मामलों में क्षेत्राधिकार का होने के कारण स्वयं को सुनवाई से अलग करते हुए अपील को अपने यहां से रिलीज कर दिया। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 27 सितंबर नियत की है।
सेशन कोर्ट वाराणसी ने अतुल राय को दुष्कर्म आरोप में दोषमुक्त किया था : गौरतलब है कि 6 अगस्त 2022 को एमपी, एमएलए की सेशन कोर्ट वाराणसी ने घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने अपील में सेशन कोर्ट के उसी फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है।