कृषि का नाम, व्यावसायिक काम

जासं, इलाहाबाद : कृषि कार्य हेतु। जी हां। सड़क पर बेधड़क दौड़ने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों पर ऐसा ही लिखा

By Edited By: Publish:Mon, 24 Oct 2016 07:58 PM (IST) Updated:Mon, 24 Oct 2016 07:58 PM (IST)
कृषि का नाम, व्यावसायिक काम

जासं, इलाहाबाद : कृषि कार्य हेतु। जी हां। सड़क पर बेधड़क दौड़ने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों पर ऐसा ही लिखा होता है। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर का उपयोग खेती में हो रहा है। सरकारी नियम भी यही कहता है, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। जिले के अधिकांश ट्रैक्टरों का कृषि की बजाय व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। शहर से लेकर गांव तक ट्रैक्टर के धुएं में नियम भी उड़ रहे हैं। इसके बावजूद यातायात पुलिस और परिवहन विभाग पूरी तरह से आंख मूंदे हुए है। सोमवार सुबह घूरपुर थाना क्षेत्र के रीवा रोड पर बालू लदा टै्रक्टर ट्राली पलट गई। हादसे के बाद पुलिस ने ट्राली को खिंचवाकर सड़क से दूर किया, लेकिन ट्रैक्टर कर रजिस्ट्रेशन व्यावसायिक है अथवा नहीं। इसकी जांच नहीं हुई। इस घटना ने ट्रैक्टर के दुरुपयोग और गोरखधंधे की पोल खोल दी।

संभागीय परिवहन विभाग के मुताबिक जिले में कुल 22 हजार 544 ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कृषि के लिए है। वहीं महज 53 टै्रक्टर का पंजीयन व्यावसायिक कार्य के लिए हुआ है। मजेदार बात यह है कि पंजीकृत इन टै्रक्टरों में करीब 50 फीसदी का उपयोग खेत की जुताई अथवा कृषि उत्पादित सामग्री के परिवहन से इतर हो रहा है। शहर में बहुमंजिला बनने वाली इमारतों के पास अक्सर ट्राली लगा टै्रक्टर खड़ा रहता है। उसमें सीमेंट, सरिया, बालू और दूसरी निर्माण सामाग्री लदी होती है। वहीं ग्रामीण अंचलों में मिट्टी, गिट्टी, बालू और ईट की ढुलाई होती है। ईट कारोबार से जुड़े एक शख्स ने बताया कि जिले में करीब 700 अधिक ईट भट्टे हैं। प्रत्येक ईट भट्टे पर लगभग आठ से 10 टै्रक्टर ढुलाई के लिए लगे होते हैं। अगर एक ईट भट्टे में सात के औसत से ट्रैक्टर का इस्तेमाल निकाला जाए तो इनकी संख्या पांच हजार पहुंच रही है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इतना जरूर है कि नो इंट्री में पास करने और ओवरलोडिंग करने पर चालकों से सुविधा शुल्क लेकर ट्रैक्टर छोड़ दिया जाता है।

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इनका कहना है-

- इस साल व्यावसायिक उपयोग करने पर करीब 50 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई हुई है। ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। कृषि और व्यावसायिक उपयोग के अनुसार ही पंजीयन होता है। आगे भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

- आरके सिंह, एआरटीओ, प्रवर्तन

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- यातायात नियम का पालन न करने वाले ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसकी जांच कर कार्रवाई करने का अधिकार परिवहन विभाग के पास है। ऐसे में संयुक्त कार्रवाई भी की जाती है।

- अलका भटनागर, सीओ ट्रैफिक

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