Aligarh Court : 10 साल पुराने हत्‍या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

एडीजे पांच प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने लोधा थाना क्षेत्र में 10 साल पहले हुई हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Sat, 13 Nov 2021 06:05 AM (IST) Updated:Sat, 13 Nov 2021 06:24 AM (IST)
Aligarh Court : 10 साल पुराने हत्‍या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। एडीजे पांच प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने लोधा थाना क्षेत्र में 10 साल पहले हुई हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह है मामला

एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि लोधा क्षेत्र के अटलपुर निवासी मधु देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनके बेटे के गांव के ही नागेंद्र की बहन से प्रेम संबंध थे। इस बात की जानकारी नागेंद्र के परिवार को हुई। इसके चलते नागेंद्र अनिल से द्वेष मानने लगा। 11 जून 2011 को नागेंद्र अन्य लोगों के साथ अनिल को मंदिर ले जाने की बात कहकर निकला था। घर नहीं लौटा तो तलाश की गई। लोधा के कुआं के पास अनिल का शव मिला था। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर लोधा निवासी नागेंद्र, राजकुमार व रतन सिंह, फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के आवास विकास कालोनी निवासी सुमीत को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।

गैरइरादतन हत्या में पांच लोगों को 10-10 साल की सजा

अलीगढ़ : एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत ने इगलास थाना क्षेत्र में नौ साल पहले हुए गैरइरादतन हत्या के एक मामले में पांच लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी पर 15-15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि इगलास थाना क्षेत्र के भटोई निवासी जितेंद्र की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें कहा था कि जितेंद्र के पिता पूरन सिंह घर के बाहर बैठे थे। तभी गांव के युवक ने आकर गालीगलौज की। विरोध करने पर युवक अन्य लोगों को ले आया। इसके बाद लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें पूरन की मौत हो गई। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने सत्र परीक्षण के बाद गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर मनोज, रामबाबू, मुनीष, गुड्डा उर्फ प्रमोद व मंजू को 10-10 साल की सजा सुनाई है।

ठगी में सात साल की सजा

अलीगढ़। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम दीपक कुमार मिश्र की अदालत ने ठगी के एक मामले में एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से एक लाख रुपये वादी को देने के आदेश दिए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि 23 मार्च 2011 को नागेंद्र पाल सिंह ने थाना गभाना में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि एटा के निधौली कला के बलजीतपुर निवासी रवि कुमार ने बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये ठग लिए। खुद की सीआरपीएफ में पहुंच का हवाला देकर ठगी की थी। अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर रवि को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।

18 को होगा निर्णय

अलीगढ़। शहर विधायक संजीव राजा के खिलाफ दर्ज देहलीगेट के मुकदमे में एमपी-एमएलए अदालत में 18 नवंबर को फैसला होगा। एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें बहस पूरी हो चुकी है। अब 18 को फैसला आ सकता है।

इंस्पेक्टर गौंडा की हुई गवाही

अलीगढ़।  एडीजे नौ की अदालत में शुक्रवार को शराब प्रकरण में गांधीपार्क थाना में दर्ज हुए मुकदमे में वादी गौंडा इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर की गवाही हुई। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि तत्कालीन इंस्पेक्टर गांधीपार्क हरिभान की गवाही करवाई गई है।

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