Action of Aligarh Fulfillment Department : आरटीआइ के एक आवेदन पर दिया कार्रवाई का ब्यौरा, दूसरे में किया इनकार Aligarh news
आरटीआइ के तहत सालभर में हुई कार्रवाई का ब्यौरा दे चुके जिला पूर्ति विभाग ने दूसरे आवेदन पर कार्रवाई संबंधी अभिलेख उपलब्ध न होने का हवाला देकर सूचनाएं देने से इन्कार कर दिया। आवेदक का कहना है कि दोनों जवाबों में विरोधाभास है।
अलीगढ़, जेएनएन । आरटीआइ के तहत सालभर में हुई कार्रवाई का ब्यौरा दे चुके जिला पूर्ति विभाग ने दूसरे आवेदन पर कार्रवाई संबंधी अभिलेख उपलब्ध न होने का हवाला देकर सूचनाएं देने से इन्कार कर दिया। आवेदक का कहना है कि दोनों जवाबों में विरोधाभास है। इस संबंध में राज्य सूचना आयोग में अपील की जाएगी।
जिला पूर्ति विभाग में सालभर हुई कार्रवाई का मांगा ब्योरा
मैलरोज बाईपास स्थित प्रिंस नगर के केशवदेव ने जिला पूर्ति विभाग से आरटीआइ के तहत सालभर में हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। पूछा कि जनवरी 2020 से 22 फरवरी 2021 तक राशन की किन दुकानों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हुई? निर्धारित समय पर जवाब नहीं मिला तो प्रथम अपील हुई। 24 मार्च को पत्र जारी किया गया, जो तीन जून को प्राप्त हुआ था। विभाग ने छापामारी, मुकदमे, लाइसेंस निरस्तीकरण और निलंबन के आंकड़े बता दिए। बताया कि सालभर में 2337 दुकानों पर छापे मारे, अनियमितता मिलने पर 13 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, 26 दुकानों के अनुबंध पत्र निलंबित किए, 54 के निरस्त कर दिए। 42,2500 रुपये जुर्माना भी वसूला है। लेकिन, कार्रवाई किन राशन डीलरों के खिलाफ की गई, ये जानकारी नहीं दी गई। आवेदक ने बताया कि दूसरा आवेदन पिछले पांच सालों की हुई कार्रवाई के संबंध में मांगा था। इसका जवाब 13 जून को मिला है।
विभाग में कार्रवाई संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं
विभाग का कहना है कि कार्रवाई संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने कहा कि विभाग द्वारा गुमराह किया जा रहा है। पिछले पांच में हर साल हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। विभाग जानकारी होने से इन्कार कर रहा है। फिर पहले आवेदन पर ब्यौरा कैसे दे दिया। इस संबंध में राज्य सूचना आयोग में अपील की जाएगी।