Agra News: पांच जुलाई को फिर अदालत में हाजिर होंगे केंद्रीय विधि न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल

सांसद और केंद्रीय विधि न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल को अब पांच जुलाई को फिर अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। गवाह के काफी विलंब से आने के चलते अदालत में नहीं हो सकी सुनवाई। वर्ष 2016 में एत्मादपुर थाने में दर्ज हुआ था बिना अनुमति सभा करने का मुकदमा

By Abhishek SaxenaEdited By: Publish:Thu, 30 Jun 2022 06:29 PM (IST) Updated:Thu, 30 Jun 2022 06:29 PM (IST)
Agra News: पांच जुलाई को फिर अदालत में हाजिर होंगे केंद्रीय विधि न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल
एमपी/एमएल कोर्ट अर्जुन ने मुकदमे में गवाही ेके लिए अब पांच जुलाई की तारीख नियत की है।

आगरा, जागरण संवाददाता। केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के मुकदमे में गुरुवार को बारिश के चलते गवाह काफी देर से पहुंचा। जिसके चलते गवाह हैड मोहर्रिर के बयान नहीं हो सके। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएल कोर्ट अर्जुन ने मुकदमे में गवाही के लिए अब पांच जुलाई की तारीख नियत की है।

वर्ष 2016 में एत्मापुर थाने में बिना अनुमति सभा करने का आरोप

वर्तमान में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल व अन्य नेताओं के खिलाफ वर्ष 2016 में एत्मापुर थाने में बिना अनुमति सभा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप है। पुलिस ने प्रो. एसपी सिंह बघेल समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। केंद्रीय मंत्री ने आरोपों से डिस्चार्ज करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे 12 मई को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएल कोर्ट अर्जुन ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था।

बारिश के चलते काफी देरी से पहुंचा गवाह

गुरुवार को मुकदमे में गवाही होनी थी। केंद्रीय मंत्री के अधिवक्ता केके शर्मा आैर विजयकांत शर्मा ने बताया कि मामले में तत्कालीन हैड मोहर्रिर रहीस खान की गवाही होनी थी। वह बारिश के चलते काफी देर से अदालत पहुंचा।जिस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएल कोर्ट अर्जुन ने गवाही के लिए अगली तारीख अब पांच जुलाई नियत की है।

ये भी पढ़ें...

Mathura News: कमरे में सिपाही का शव मिलने से खलबली, शरीर पर चोट के निशान, पिता बोले- बेटे की हुई हत्या

गुरुवार को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता केके शर्मा एवं विजयकांत शर्मा ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए पांच जुलाई तारीख नियत की। जबकि पूर्व सांसद प्रभु दयाल अदालत में हाजिर हुए। 

chat bot
आपका साथी