Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मुस्लिम पक्ष बोला, पहले बताएं केस चलने लायक या नहीं

Shri Krishna JanamBhoomi Case अदालत में पहले तय करें केस चलेगा फिर आगे हो सुनवाई। वादी ने कहा पहले सर्वे और कमिश्नर नियुक्त करने पर सुनवाई करें। करीब 45 मिनट तक चली बहस के बाद अदालत ने सात जुलाई को सुनवाई के लिए तिथि तय की।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Tue, 05 Jul 2022 07:15 PM (IST) Updated:Tue, 05 Jul 2022 07:15 PM (IST)
Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मुस्लिम पक्ष बोला, पहले बताएं केस चलने लायक या नहीं
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अगली सुनवाई होगी सात जुलाई को।

आगरा, जागरण टीम। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मंगलवार को याची महेंद्र प्रताप सिंह के वाद पर हुई सुनवाई में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि पहले अदालत इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय ले कि ये वाद चलने लायक है नहीं। वादी ने 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की बताई है, लेकिन इस संबंध में कोई नक्शा दाखिल नहीं किया। पहले ये तो तय करें कि ये जमीन कहां है। वादी ने सर्वे कराने और कमिश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की है।

महेंद्र प्रताप, राजेंद्र माहेश्वरी आदि के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमने वाद के साथ शाही मस्जिद ईदगाह का आर्कोलाजिकल सर्वे कराने और यहां कमिश्नर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र पूर्व में दे रखा है, इसलिए पहले इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो। जबकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि हमने एक प्रार्थना पत्र पूर्व में दिया था कि ये केस चलने लायक नहीं है। इसलिए पहले इस पर सुनवाई हो कि ये केस चलने लायक है या नहीं। दूसरे, वादी ने 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की बताई है, लेकिन इसके साथ कोई नक्शा नहीं दिया है। जिससे जमीन कहां है ये तय हो। करीब 45 मिनट तक चली बहस के बाद अदालत ने सात जुलाई को सुनवाई के लिए तिथि तय की।

पक्षकार बनने को दिया प्रार्थना पत्र

नारायणी सेना अध्यक्ष मनीष यादव की ओर से दायर वाद पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। अदालत में यदुवंशी, यादव, जादौ महासभा ने पक्षकार बनने को प्रार्थना पत्र दिया है। महासभा के अध्यक्ष महावीर सिंह यदवुंशी, महामंत्री चंद्रपाल सिंह, उपाध्यक्ष रामबाबू, सदस्य अजय कुमार, प्रमोद कुमार ने कहा है कि मनीष यादव ने अपने वाद में भगवान श्रीकृष्ण का वंशज होने के कारण वाद दायर करने की बात कही है। हम भी भगवान श्रीकृष्ण के वंशज हैं, इसलिए हमें भी पक्षकार बनाया जाए। इस पर मनीष यादव की ओर आपत्ति दाखिल की गई और कहा कि इन्हें पक्षकार न बनाया जाए। महासभा को अपना पक्ष रखने के लिए 16 जुलाई की तारीख अदालत ने तय की।

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