स्मारक पर पुलिस ने रुकवाया अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, आगरा: ताजनगरी में स्मारकों के समीप अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। संरक्षित स्मारक ढ

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Feb 2017 09:50 PM (IST) Updated:Sun, 26 Feb 2017 09:50 PM (IST)
स्मारक पर पुलिस ने रुकवाया अवैध निर्माण
स्मारक पर पुलिस ने रुकवाया अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, आगरा: ताजनगरी में स्मारकों के समीप अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। संरक्षित स्मारक ढाकरी का महल के प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में भी अवैध निर्माण चल रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को यहां चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया।

गढ़ी भदौरिया में ढाकरी का महल बना हुआ है। यह एएसआइ द्वारा संरक्षित है। महल की उत्तरी दिशा में प्रतिबंधित क्षेत्र (स्मारक का 100 मीटर का दायरा) में दिव्यांशु शर्मा निवासी रघुवीरपुरम गढ़ी भदौरिया द्वारा अपने आवास में नींव भरकर निर्माण कराया जा रहा था। एएसआइ द्वारा दुष्यंत को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने और सात दिन में जवाब देने को कहा गया था। थाना जगदीशपुरा में भी शिकायत की गई थी। निर्माण नहीं रुकने पर रविवार दोपहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण को रुकवा दिया। हालांकि, जिस जगह निर्माण हो रहा है, वह एडीए ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। विभाग को यहां बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण नजर नहीं आते हैं।

ध्वस्तीकरण के आदेश की नहीं ली सुध

स्मारक की उत्तरी दिशा में विनियमित क्षेत्र में राजेंद्र प्रसाद द्वारा तीन मंजिला मकान का निर्माण बिना अनुमति कराया जा रहा है। नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर विनियमित क्षेत्र में निर्माण कराया जा सकता है। रघुवीरपुरम में ही प्रतिबंधित दायरे में लोकेंद्र शर्मा ने निर्माण कराया। दोनों निर्माण ध्वस्त करने को एएसआइ के महानिदेशक डॉ. राकेश तिवारी आदेश कर चुके हैं। जिला प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली।

अधिनियम में है सजा का प्रावधान

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के तहत संरक्षित स्मारक से 100 मीटर की परिधि में निर्माण व खोदाई प्रतिबंधित है। जबकि 200 मीटर क्षेत्र में विभाग से अनुमति की आवश्यकता होती है। अधिनियम के उल्लंघन पर दो साल की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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