Agra News: त्याेहाराें के चलते आगरा में धारा 144 लागू, इन बाताें की रहेगी मनाही, नियम तोड़ने पर सजा

Agra News एक दिसंबर तक के लिए ताजनगरी में धारा 144 रहेगी प्रभावी। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन कोई झांकी जुलूस अनुमति आदि बिना के नहीं निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र लाठी बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा।

By Rajeev SharmaEdited By: Publish:Thu, 06 Oct 2022 07:54 PM (IST) Updated:Thu, 06 Oct 2022 07:54 PM (IST)
Agra News: त्याेहाराें के चलते आगरा में धारा 144 लागू, इन बाताें की रहेगी मनाही, नियम तोड़ने पर सजा
Agra News: आगरा में धारा 144 लागू की जा चुकी है।

आगरा, जागरण संवाददाता। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, वाल्मीकि जयंती, कार्तिक पूर्णिमा आदि त्योहार के मद्देनजर आगरा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगामी एक दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके उल्लघंन पर दंडनीय अपराध मनाया जाएगा।

ये रहेंगी पाबंदियां

एडीएम सिटी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो। कुछ असामाजिक तत्व महानगर की शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनभावना को उद्वेलित करके भड़का सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करने व शांति व्यवस्था स्थापित रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने बताया कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नही होंगे।

नहीं होंगे धरना प्रदर्शन

किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, कोई झांकी, जुलूस अनुमति आदि बिना के नहीं निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके।

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