DTH यूजर्स KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

TRAI ने अपने नियम में साफ किया है कि DTH ऑपरेटर्स को यूजर्स द्वारा भरे गए CAF ( कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म) में दर्ज किए गए पते पर ही कनेक्शन स्थापित करना चाहिए

By Harshit HarshEdited By: Publish:Thu, 31 Oct 2019 08:12 PM (IST) Updated:Fri, 01 Nov 2019 12:22 AM (IST)
DTH यूजर्स KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स
DTH यूजर्स KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Airtel Digital TV, Tata Sky,Dish TV समेत सभी DTH यूजर्स को अब KYC (नो योर कस्टमर्स) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बात की घोषणा टेलिकॉम रेग्युलेटरी ने पिछले दिनों ही की है। TRAI (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑफ इंडिया) ने इस बात के लिए नए नियम लागू किए हैं। नियामक के इस नए नियम के मुताबिक, सभी DTH सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने सब्सक्राइबर्स की पहचान सुनिश्चित करनी होगी। TRAI ने अपने नियम में साफ किया है कि DTH ऑपरेटर्स को यूजर्स द्वारा भरे गए CAF ( कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म) में दर्ज किए गए पते पर ही कनेक्शन स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा DTH ऑपरेटर के रिप्रजेंटेटेव्स कस्टमर्स के घर जाकर ये वेरिफाई करे कि कनेक्शन सही यूजर के घर ही लगा है।

KYC प्रक्रिया

TRAI के इन निर्देशों के बाद अब सभी यूजर्स को अपना KYC पूरा करना होगा। ऐसे में अगर, आप भी DTH यूजर हैं तो KYC की पूरी प्रक्रिया के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप आसानी से इसे पूरा कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं DTH कनेक्शन लेते समय दिए जाने वाले CAF (कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म) के बारे में। इसमें सब्सक्राइबर का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर आदि दर्ज होता है।

नए नियम के मुताबिक, DTH ऑपरेटर यूजर्स को OTP (वन टाइम पासवर्ड) उनके रजिस्टर्ड नंबर पर भेजकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अगर, आप भी DTH का नया कनेक्शन लेना चाह रहे हैं या फिर ले चुके हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वर्किंग हो, यानि की उस पर OTP भेजा जा सके। अगर, यूजर्स का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू नहीं है तो DTH सर्विस प्रोवाइडर को सब्सक्राइबर्स के आइडेंटिटी (पहचान पत्र) का डॉक्यूमेंट यूजर्स से कलेक्ट करना होगा।

TRAI ने नए नियम के बारे में बताया कि ऐसे कई पुराने यूजर्स हैं जिनका मोबाइल नंबर सर्विस प्रोवाइडर्स के पास रजिस्टर नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स को यूजर्स के मोबाइल नंबर को अगले 2 साल के अंदर लिंक करना होगा। इसके अलावा यूजर्स के आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट करना होगा। TRAI का ये निर्देश सेट-टॉप बॉक्स के स्मग्लिंग को रोकने के लिए आया है। KYC प्रक्रिया वेरिफाई नहीं कर पाने वाले सेट-टॉप बॉक्स को नष्ट करके स्मगलिंग को रोका जा सकता है। 

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