नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों को बीस-बीस साल की कैद

पूरे मामले में अदालत ने आरोपी को धारा 376(3) के तहत दुष्कर्म करने का दोषी मानते 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपए पीड़ित प्रतिकर देने को भी कहा गया है। फैसला आया तबवह बालिग हो चुका था।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Tue, 17 May 2022 09:15 PM (IST) Updated:Tue, 17 May 2022 09:29 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों को बीस-बीस साल की कैद
पीड़िता को 50 हजार रुपए पीड़ित प्रतिकर देने को भी कहा गया है।

उदयपुर, संवाद सूत्र। स्थानीय पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को दोषी युवक को बीस साल कैद की सजा सुनाई है। वारदात के समय आरोपी भी नाबालिग था। इसी तरह डूंगरपुर जिले की पोक्सो अदालत ने भी एक नाबालिग आरोपी को दुष्कर्म के मामले में बीस साल की कैद सुनाई।

परिजन फरवरी 2019 में उसे अस्पताल ले गए थे

मिली जानकारी के अनुसार घटनाक्रम तीन साल पहले का है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के डाकन कोटड़ा क्षेत्र की स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके चलते वह गर्भवती हो गई थी। पेट दर्द की शिकायत पर जब उसके परिजन फरवरी 2019 में उसे अस्पताल ले गए थे, तब उन्हें इसका पता लगा। और उसने बच्चे को जन्म दिया।

मामले का फैसला आया तब वह बालिग हो चुका था

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि किस तरह उसका साथी बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहता था। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तब उसके नाबालिग होने पर उसे बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। किन्तु मामले का फैसला आया तब वह बालिग हो चुका था।

50 हजार रुपए पीड़ित प्रतिकर देने को भी कहा गया

पूरे मामले में अदालत ने आरोपी को धारा 376(3) के तहत दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपए पीड़ित प्रतिकर देने को भी कहा गया है।

बयान बदलने पर नाबालिग के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश

इसी तरह डूंगरपुर जिले की पोक्सो अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्मी को बीस साल की कड़ी कैद के साथ एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसको लेकर सदर क्षेत्र की पीड़िता ने कोतवाली पुलिस थाने में 25 दिसम्बर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जिसमें बताया कि चार दिन पहले 21 दिसम्बर 2020 को उसकी नाबालिग बेटी सामान लेने डूंगरपुर शहर गई थी तब शहर के नानाभाई पार्क के समीप वीरपुर गांव के कुलदीप पुत्र अशोक ने उसका अपहरण किया और उसे बाइक पर बिठाकर गांव ले गया। जहां कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की गवाही और बहस सुनने के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने बयान बदलने पर नाबालिग के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए।

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