मजदूर की विधवा ने मुआवजे में मांगे एक करोड़ 45 लाख, सरकार सहित दर्जन भर के खिलाफ नोटिस जारी

compensation मजदूर की विधवा ने मुआवजे में मांगे एक करोड़ 45 लाख सरकार सहित दर्जन भर के खिलाफ नोटिस जारी

By Preeti jhaEdited By: Publish:Wed, 25 Dec 2019 08:57 AM (IST) Updated:Wed, 25 Dec 2019 08:57 AM (IST)
मजदूर की विधवा ने मुआवजे में मांगे एक करोड़ 45 लाख, सरकार सहित दर्जन भर के खिलाफ नोटिस जारी
मजदूर की विधवा ने मुआवजे में मांगे एक करोड़ 45 लाख, सरकार सहित दर्जन भर के खिलाफ नोटिस जारी

जोधपुर, रंजन दवे। जोधपुर शहर के संजय कॉलोनी स्कूल दुर्घटना प्रकरण में मृतक श्रवण सोलंकी की विधवा किस्तुरी व अन्य द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत 1.45 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया है। जोधपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या तीन में प्रकरण में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जिला कलेक्टर व अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार, सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी, शिक्षा विभाग एवं दुर्घटना में विद्यालय कर्मचारियों को भी जिम्मेदार बताया गया है। मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को नियत की गई है।

श्रवण सोलंकी की विधवा किस्तुरी के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने बताया कि मामले में जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी चम्पालाल परिहार अभियंता रणधीर व्यास जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष सचिव राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संजय कॉलोनी के विरूद्ध घातक दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत एक करोड़ पैंतालीस लाख 68 हजार रुपये का दावा प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

काम करते समय कारीगर श्रवण की मृत्यू बाद जिला कलेक्टर, राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग द्वारा श्रमिक के परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जबकि श्रमिक के पीछे विधवा पत्नी, दो बच्चे भी है। विभाग द्वारा निर्माण के दौरान ना तो श्रमिकों का बीमा करवाया गया और ही सुरक्षा उपलब्ध करवाई। कारीगर का कार्य करने वाले श्रवण सोलंकी को असामयिक काल- कवलित होना पड़ा।

क्या है मामला :-

करीब डेढ़ वर्ष पूर्व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संजय कॉलोनी बासनी में भवन जर्जर होने पर निर्माण हटाकर नवनिर्माण राज्य सरकार, सर्व शिक्षा अभियान के तहत करवाया जा रहा था। यह निर्माण कार्य 14 मई 2018 को शुरू हुआ, जिसमें लापरवाही के चलते मौके पर सुरक्षा उपकरण न होने से हटाई जा रही छत भरभराकर गिर गई। इसमें श्रवण सोलंकी व अन्य दो श्रमिक दब गए। दुर्घटना के दौरान ही श्रवण सोलंकी की मृत्यु हो गई थी।

श्रवण सोलंकी की विधवा के अधिवक्ता दवे बताया कि घातक दुर्घटना दावा में प्रस्तत प्रार्थना पत्र में एक करोड़ पैंतालीस लाख अड़सठ हजार मय मुआवजा राशि प्रतिपक्षीगण दिलवाए जाने की प्रार्थना न्यायालय की जिसमें राज्य सरकार, सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी, शिक्षा विभाग एवं दुर्घटना में विद्यालय कर्मचारियों को भी जिम्मेदार बताया गया है। 

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