कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से 10 करोड़ वसूले

कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से 10 करोड़ वसूले राजस्थान पुलिस ने एपिडेमिक अध्यादेश लागू कराने में सख्ती की

By Preeti jhaEdited By: Publish:Tue, 15 Sep 2020 12:34 PM (IST) Updated:Tue, 15 Sep 2020 12:34 PM (IST)
कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से 10 करोड़ वसूले
कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से 10 करोड़ वसूले

जयपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत शांति भंग के मामले में पुलिस ने पांच माह में 27 हजार 265 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की गई।

पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरूपयोग के आरोप में 219 मामले दर्ज का 232 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 9 लाख 55 हजार 313 वाहनों का चालान किया गया है। चालान करने से 10 करोड़ 12 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूली गई ।

राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने बताया कि धारा-144 तथा क्वारेंटीन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 3 हजार 658 मामले दर्ज कर अब तक 8 हजार 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख 66 हजार 822 वाहन जब्त किए गए। 17 करोड़ 32 लाख से अधिक का जुर्माना तय गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से वसूला गया। उन्होंने लोगों से कोरोना के सम्बन्ध में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की ज़रुरत है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालो के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 63 हजार और बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार 786 लोगों का चालान किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 4 लाख 12 हजार 552 व्यक्तियों के चालान कि गए हैं। 

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