बकरीद पर कुर्बानी के मामले में हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बकरीद पर बकरों की बलि को धर्म की जगह पर्यावरण का विषय बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Thu, 25 Oct 2018 06:18 PM (IST) Updated:Thu, 25 Oct 2018 06:18 PM (IST)
बकरीद पर कुर्बानी के मामले में हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा
बकरीद पर कुर्बानी के मामले में हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा

जागरण संवाददाता, जयपुर। बकरीद पर दी जाने वाली बकरों की बलि को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में एक दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस संगीत लोढा की खंडपीठ ने पुरुषोतम अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही, जोधपुर कलक्टर एवं नगर निगम जोधपुर से भी जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बकरीद पर बकरों की बलि को धर्म की जगह पर्यावरण का विषय बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील मोती सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि बकरों की खरीद-फरोख्त के लिए सार्वजनिक रूप से बाजार लगाया जाता है, जो कि गलत है। इस पर खंडपीठ ने सरकार व स्थानीय प्रशासन से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि देशभर में बकरीद के दिन बड़ी संख्या में बकरों की कुर्बानी दी जाती है। इसके लिए कई जगह सार्वजनिक तौर पर बाजार लगते हैं और बकरों की खरीद फरोख्त होती है। साथ ही, बलि के बाद उनका खून खुले रूप से नालियों में बहता है, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। 

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