Rajasthan: राजस्थान में नहीं महंगी होगी देसी शराब, 35 रुपये सस्ती हो जाएगी बीयर

Rajasthan राजस्थान सरकार ने देसी शराब को महंगी नहीं करने का फैसला लिया है। एक अप्रैल से प्रदेश में बीयर 35 रुपये सस्ती होगी। भारत में बनी अंग्रेजी शराब और बीयर एंड वेंड फीस खत्म कर दी है। बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी भी 10 फीसद कम की गई।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Sat, 06 Feb 2021 09:14 PM (IST) Updated:Sat, 06 Feb 2021 09:37 PM (IST)
Rajasthan: राजस्थान में नहीं महंगी होगी देसी शराब, 35 रुपये सस्ती हो जाएगी बीयर
राजस्थान में नहीं महंगी होगी देसी शराब, 35 रुपये सस्ती होगी बीयर। फाइल फोटो

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan: राजस्थान सरकार ने शराब की दुकानों की लॉटरी और रिन्यूअल के बजाय नीलामी के जरिए दुकानों के आवंटन का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने देसी शराब को महंगी नहीं करने का फैसला लिया है। एक अप्रैल से प्रदेश में बीयर 30 से 35 रुपये सस्ती होगी। भारत में बनी अंग्रेजी शराब और बीयर एंड वेंड फीस खत्म कर दी है। बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी भी 10 फीसद कम की गई है। सरकार ने इस बार आबकारी नीति में बदलाव करते हुए दुकानों का आवंटन लॉटरी की जगह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति शनिवार को जारी करते हुए 13 हजार करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा है।

बीयर बार लाइसेंसधारक अब फ्रेश बीयर बनाने का मिनी प्लांट या माइक्रोब्युवरी लगा सकेंगे। पिछले साल की होटल और बार लाइसेंस फीस में 10 फीसद छूट देने का प्रावधान किया गया है। नए बार लाइसेंस के आवेदन की स्थिति में पूरी फीस देने के स्थान पर 10 फीसद ही अग्रिम जमा कराने का प्रावधान किया गया है। दुकानों का समय सुबह 10 से रात आठ बजे तक रखा गया है। नई व्यवस्था में दुकानों के लिए जो जितनी ज्यादा रकम सरकार को देने की बोली लगाएगा, उसे शराब की दुकान का आवंटन होगा। एक व्यक्ति का प्रदेश में पांच से ज्यादा और एक जिले में दो से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जा सकेगी। आबकारी नीति में इसके लिए प्रावधान किया गया है। शराब की दुकानों की संख्या पिछले साल की जितनी ही रखी गई है। अंग्रेजी और देशी शराब की कुल 7665 दुकानें प्रदेश में खुल सकेंगी। शराब आवंटन की नई व्यवस्था में राज्य सरकार के उपक्रम गंगानगर शुगर मिल्स और स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन भी शामिल हो सकेंगे। राज्य पर्यटन विकास निगम पहले से ही शराब की दुकानें चला रही है।

अगले साल दुकानों का नवीनीकरण हो सकेगा

शहरी क्षेत्रों में भारत में बनी व देसी शराब और बीयर की दुकानों पर वार्षिक लाइसेंस फीस को खत्म कर दिया है। अग्रिम जमा राशि प्रावधान 14.5 से घटाकर आठ फीसद किया गया है। देसी शराब और बीयर के एजुलाइज्ड बिल राशि का सात फीसद कंपोजिट फीस होगी। देसी शराब पर 175 और राजस्थान में बनी देसी शराब पर 185 रुपये प्रति एलपीएल आबकारी ड्यृटी और बेसिक लाइसेंस फीस 44 व 105 रुपये होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले साल आबकारी नीति दो साल के लिए जारी की थी। इसमें दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल का प्रावधान किया था, लेकिन एक साल में ही दूसरी आबकारी नीति जारी कर दी गई है। इस बार प्रावधान किया गया है कि साल,2022-23 में 25 फीसद वृद्धि के साथ दुकान का नवीनीकरण किया जाएगा। 

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