राजस्थान के भाजपा विधायक बोले- हमनें भी भ्रष्टाचार किया

विधायक बोले- मैने कांग्रेस वालों से कहा कि कभी जो आपने किया वही हमने किया । जब भी मौका मिला खाने का तो खूब खाया। जब दोष देने का मौका आया तो एक-दूसरे पर मढ़ दिया जो पार्टी सच्चाई के रास्ते पर चलेगी वही आगे बढ़ेगी।

By Priti JhaEdited By: Publish:Fri, 17 Dec 2021 03:48 PM (IST) Updated:Fri, 17 Dec 2021 03:52 PM (IST)
राजस्थान के भाजपा विधायक बोले- हमनें भी भ्रष्टाचार किया
राजस्थान के भाजपा विधायक बोले- हमनें भी भ्रष्टाचार किया

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में मकराना विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रूपाराम मुरावतिया भ्रष्टाचार के मामले में अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। मुरावतिया ने कहा कि भ्रष्टाचार से भरपूर आज कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मैं यह खरी-खरी कह रहा हूं कि हमारी भाजपा भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। हम दूसरो को दोष देते रहे हैं।

विधायक बोले- मैने कांग्रेस वालों से कहा कि कभी जो आपने किया वही, हमने किया । जब भी मौका मिला खाने का तो खूब खाया । जब दोष देने का मौका आया तो एक-दूसरे पर मढ़ दिया, जो पार्टी सच्चाई के रास्ते पर चलेगी, वही आगे बढ़ेगी । मुरावतिया ने यह बात नागौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित भाजपा की रैली में कहीं हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हैं। मैने विधानसभा में पूछा था कि भ्रष्टाचार करने के लिए जीरो टॉलरेंस है या नहीं करने के लिए । यह आज तक समझ में नहीं आया कि भ्रष्टाचार इस हद तक कैसे बढ़ गया । सरकारी विभागों की प्रत्येक योजना में भ्रष्टाचार फैल गया है। मुरावतिया ने कहा कि भ्रष्टाचार से भरपूर आज कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मैं यह खरी-खरी कह रहा हूं कि हमारी भाजपा भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। हम दूसरो को दोष देते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरल भाषा में कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा । देश में 70 साल में ऐसा पीएम आया है जिसने यह बात कही है। हमें पीएम के नारे पर चलना है।  

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय

ग्राहक द्वारा खाता में जमा कराई गई राशि की बैंक ना केवल ट्रस्टी है, बल्कि खाता से अवैध निकासी के मामले में बैंक का यह दायित्व है कि वह मामले की विस्तृत जांच करवाकर वास्तविकता का पता लगाये। एटीएम के जरिए अवैध निकासी की शिकायत के मामले में बैंक द्वारा जांच के बिना ही ग्राहक को जिम्मेदार ठहराने पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने ना केवल एसबीआई की कार्यप्रणाली की आलोचना की है बल्कि निकासी राशि 3.60 लाख रुपए मय क्षतिपूर्ति ग्राहक को वापस लौटाने का भी आदेश दिया है।

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