डबल मर्डर केस में 6 को उम्र कैद 3 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, संगरूर अदालत ने डबल मर्डर केस में 6 दोषियों को उम्र कैद व तीन लाख रुपये जु

By Edited By: Publish:Fri, 20 Jan 2017 04:28 PM (IST) Updated:Fri, 20 Jan 2017 04:28 PM (IST)
डबल मर्डर केस में 6 को उम्र कैद 3 लाख जुर्माना
डबल मर्डर केस में 6 को उम्र कैद 3 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, संगरूर

अदालत ने डबल मर्डर केस में 6 दोषियों को उम्र कैद व तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इन पर चहल ढाबा शेरपुर के मालिक पिता-पुत्र को बोलेरो गाड़ी से रौंदकर उनका कत्ल करने का दोष था। यह घटना अगस्त 2014 में घटी थी। करीब सवा दो साल बाद केस का फैसला हुआ है।

पुलिस केस के अनुसार 14 अगस्त 2014 को हरभजन ¨सह निवासी खेड़ी कलां ने शेरपुर पुलिस के पास बयान दर्ज करवाकर शिकायत की थी कि शेरपुर रोड़ पर उनका चहल ढाबा है। बाद दोपहर करीब 1 बजे उसका पिता कर्मजीत ¨सह उर्फ रांझा, दादा गुरचेत ¨सह उर्फ हरचेत ¨सह मोटरसाइकिल पर गुरुद्वारा साहिब में भोग पड़ने के बाद घर वापस जा रहे थे। जबकि वह और उसकी माता उनके पीछे अलग मोटरसाइकिल पर रहे थे। जब वह गांव खेड़ी कलां पक्की सड़क पर आए तो शेरपुर की तरफ से सामने से बेलेरो गाड़ी आई। जिसे जो¨गदर ¨सह निवासी खेड़ी कलां चला रहा था। उसके साथ अमर ¨सह बैठा था। पिछली सीट पर बलदेव ¨सह, नछतर ¨सह, मक्खन ¨सह, हैप्पी निवासी खेड़ी कलां बैठे थे। जो¨गदर ¨सह ने मार देने की नीयत से अपनी बेलेरो गाड़ी से पिता कर्मजीत ¨सह के मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिस कारण कर्मजीत ¨सह गुरचेत ¨सह नीचे गिर गए। जिसके बाद जो¨गदर ¨सह ने दो-तीन बार बेलेरो गाड़ी बैक करके उसके पिता-दादा पर चढ़ा दी। पिता कर्मजीत ¨सह की वहीं मौत हो चुकी थी। जबकि दादा गुरचेत ¨सह की सिविल अस्पताल धुरी में जाकर मौत हो गई।

थाना शेरपुर पुलिस ने जो¨गदर ¨सह, बलदेव ¨सह, नछतर ¨सह, मक्खन ¨सह, अमर ¨सह हैप्पी ¨सह के खिलाफ कत्ल के आरोप में केस दर्ज कर लिया था। मृतक पक्ष की तरफ से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट नरपाल ¨सह धालीवाल ने बताया कि पुलिस ने पड़ताल करके नछतर, मक्खन, हैप्पी को केस से निकाल दिया था, लेकिन अदालत ने बाद में इन्हें तलब कर लिया था।

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