रेत के निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूले तो होगी कार्रवाई

डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर ने जिले के रेत विक्रेताओं के साथ बैठक की। सोमवार को आयोजित इस बैठक में एडीसी अनमोल सिंह शामिल हुए

By JagranEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 06:56 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 06:56 PM (IST)
रेत के निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूले तो होगी कार्रवाई
रेत के निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूले तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, संगरूर

डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर ने जिले के रेत विक्रेताओं के साथ बैठक की। सोमवार को आयोजित इस बैठक में एडीसी अनमोल सिंह धालीवाल, एसपी पलविदर सिंह चीमां, एसडीओ ड्रेनज कम माइनिग हेम सिंह व जिले के ट्रांसपोर्टर और रेत विक्रेता शामिल हुए।

इस दौरान जिलाधिकारी ने टांसपोर्टरों और रेत विक्रेताओं को स्पष्ट शब्दों में आदेश जारी कर कहा कि पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित किए रेत की कीमत से अधिक रकम वसूल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कि रेत की अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायत मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कालाबजारी बर्दाशत नहीं की जाएगी।

तुरंत कार्रवाई के दिए आदेश

डीसी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को हिदायत की कि सरकार द्वारा नोटिफाई किए भाव से अधिक वसूले जाने की सूरत में तुरंत कार्रवाई यकीनी बनाई जाए।

यह है निर्धारित रेट

डीसी ने बताया कि सरकार ने लोगों को वाजिब रेट पर रेत मुहैया करवाने के लिए पंजाब स्टेट सैंड एंड ग्रेवल माइनिग पालिसी- 2021 के तहत रेत का भाव 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फीट के पिट हैंड व सोर्स पर निर्धारित किया है। संगरूर जिले में रेत की माइनिग नही हैं। जबकि लुधियाना, रूपनगर व पठानकोट जिले में काफी रेत की र्माइनिग होती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने लुधियाना की मंजूरशुदा माइनिग से आने वाले रेत के भाव प्रति घन फीट 25.31 रुपये, जिला रोपड़ से 28.26 रुपये और पठानकोट से 33.07 रुपये का भाव तय किया है।

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