सौर प्रदूषण पर एसडीएम सख्त, हिदायतें जारी

संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौर प्रदूषण संबंधी जारी आदेशों के तहत उप म

By Edited By: Publish:Tue, 16 Dec 2014 04:45 PM (IST) Updated:Tue, 16 Dec 2014 04:45 PM (IST)
सौर प्रदूषण पर एसडीएम सख्त, हिदायतें जारी

संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौर प्रदूषण संबंधी जारी आदेशों के तहत उप मंडल मजिस्ट्रेट अमरजीत बैंस ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि आनंदपुर साहिब में 14 सौर मुक्त जोन बनाए गए हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, मैरिज पैलेसों के मालिक, व्यापार मंडल के नेता, समाजसेवी संगठनों के प्रमुख उपस्थित हुए।

बैंस ने धार्मिक संस्थाओं को भी इसकी अवहेलना न करने के लिए प्रेरित किया।

सौर मुक्त जोनों के बारे में बताया कि अस्पताल एवं स्कूल को मुकम्मल सौर मुक्त जोन घोषित किया गया है। जबकि रिहायशी क्षेत्र, पार्क क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र को अलग-अलग जोनों में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेशानुसार पहले जोन में 40 से 50 डैसीबल, दूसरे जोन में 45 से 55 डैसीबल, तीसरे जोन में 55 से 65 डैसीबल तक सौर प्रदूषण की हद निर्धारित की गई है। जबकि आम तौर पर डीजे 95 से 105 डैसीबल तक चलाए जा सकते हैं। मैरिज पैलेस मालिक को भी निर्देश दे दिए हैं कि वह इस संबंध में अपने ग्राहक को सचेत करें एवं बिना मंजूरी के डीजे न चलाए जाएं।

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