पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी लगाने के आदेश

नवांशहर जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। पेट्रोल पंपों और बैंकों में लूटपाट की घटनाओं को रोकने के मकसद से जिले के सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 18 Apr 2019 03:43 PM (IST) Updated:Thu, 18 Apr 2019 03:43 PM (IST)
पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी लगाने के आदेश
पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी लगाने के आदेश

जेएनएन, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। पेट्रोल पंपों और बैंकों में लूटपाट की घटनाओं को रोकने के मकसद से जिले के सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार ये सीसीटीवी कैमरे कम से कम सात दिन की रिकॉर्डिग रखने योग्य होने चाहिए। 23 अप्रैल से 22 जून तक यह आदेश लागू रहेंगे।

बोरवेल खोदने पर भी लगाई रोक

जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में बिना मंजूरी के बोरवेल खोदने अथवा गहरे करने पर भी पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि बोरवेल खोदने या उसे गहरा करने के लिए योग्य अधिकारी से मंजूरी लेनी आवश्यक होगी। जमीन मालिक के लिए बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले संबंधित जिला कलेक्टर, संबंधित ग्राम पंचायत, नगर कौंसिल और भूमि रक्षा विभाग को सूचित करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही बोरवेल करने वाली ड्रिल मशीन एजेंसी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर व जमीन के मालिक का पूरा नाम और पता संबंधित बोर करवाने वाले स्थान के नजदीक होना जरूरी है। बोरवेल के आस-पास कंटीली तार और बोरवेल को स्टील प्लेट के ढक्कन के साथ नट बोल्ट लगा कर बंद करना भी जरूरी होगा। बोरवेल के इर्द गिर्द सीमेंट, कंक्रीट का प्लेटफार्म जो जमीन के स्तर से 0.30 मीटर नीचा और 0.30 मीटर ऊंचा हो, उसका निर्माण आवश्यक है। आदेश 23 अप्रैल से 22 जून तक जारी रहेंगे।

सतलुज दरिया में नहाने पर भी पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश में लोकहित के मद्देनजर सतलुज दरिया और नदियों में लोगों के नहाने पर 23 अप्रैल से 22 जून तक रोक लगा दी है। मजिस्ट्रेट अनुसार नहाते वक्त होने वाले हादसों को रोकने के मकसद से ये निर्देश दिए गए हैं। नदियों में पानी बढ़ने के कारण बहुत से लोग अपनी कीमती जिदगियों को गंवा चुके हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

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