रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डेयरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ रोकने और फूड सेफ्टी एक्ट संबंधी जानक

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Mar 2018 06:18 PM (IST) Updated:Fri, 16 Mar 2018 06:18 PM (IST)
रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डेयरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम
रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डेयरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब

लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ रोकने और फूड सेफ्टी एक्ट संबंधी जानकारी देने के लिए सेहत विभाग द्वारा शुक्रवार को एक रिसोर्ट पर जागरुकता कैंप लगाया गया। सहायक कमिश्नर फूड कंवलप्रीत ¨सह की अगुवाई में आयोजित इस कैंप में जहां डेयरी संचालकों को रजिस्ट्रेशन करवाने तथा लाईसेंस लेने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। वही उच्च स्तरीय दूध और अन्य सामान बेचने की सख्त हिदायत भी दी।

कंवलप्रीत ¨सह ने यह बात साफ की कि डेयरी पर साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। यदि चे¨कग के दौरान सफाई में खामियां पाई गई तो उक्त संचालक के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी। इसके साथ ही लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मिलावट रहित दूध समेत अन्य पदार्थ की बिक्री करने की हिदायत देते हुए कहा कि मिलावट किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। क्योंकि लोगों की सेहत उनके लिए सबसे पहले है। इसके अलावा कंवलप्रीत ¨सह ने कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाना और लाईसेंस लेना अनिवार्य है। इस लिए सभी डेयरी संचालक 31 मार्च से पहले पहले अपनी रस्ट्रिेशन करवाते हुए विभाग से अपना लाईसेंस प्राप्त कर लें। क्योंकि मार्च के बाद विभाग चे¨कग अभियान चलाएगा। उनके अनुसार रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले पर 25 हजार जुर्माना तथा लाईसेंस न लेने वाले दुकानदार को छह माह की कैद का प्रावधान है। इस लिए सभी डेयरी संचालक जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा कर लाईसेंस प्राप्त कर लें। सभी डेयरी संचालकों ने विभाग की हिदायतों का पालन करने का भरोसा दिया। इस मौके पर सेहत विभाग से चरणदास व हरजीत ¨सह समेत अन्य भी मौजूद थे।

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