रेलवे रोड से पकड़ा पटाखों का जखीरा
शहर के भीड़ भरे इलाके रेलवे रोड पर दो थानों की पुलिस ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर पटाखे जब्त किए हैं।
जागरण संवाददाता, मोगा : शहर के भीड़ भरे इलाके रेलवे रोड पर दो थानों की पुलिस ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में धारा-188 के तहत केस दर्ज कर आरोपितों को बचा लिया, द एक्सप्लोसिव एक्ट-2008 के तहत मामला दर्ज नहीं किया। जिस व्यक्ति से आतिशबाजी पकड़ी गई उसके पास दुकान में आतिशबाजी स्टोर करने का लाइसेंस नहीं था, न ही जिस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बाहर से आतिशबाजी का सामान मंगाया गया था, उसके पास कोई आतिशबाजी लाने का लाइसेंस था।
जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि मोगा के घनी आबादी वाले क्षेत्र रेलवे रोड पर टोनी दी हट्टी नामक दुकान पर दुकानदार हरिओम पुत्र गुरविदर सिंह निवासी तीन न्यू टाउन पटाखे स्टोर कर रहा था। दोपहर के समय पहले सादी वर्दी में दो लोग दुकान पर भेजकर पटाखे पैक कराने को कहा गया, लेकिन उस समय दुकान पर मौजूद महिला ने कहा कि उनके पति नहीं है, शाम को आकर ले जाना। शाम को लगभग साढ़े छह बजे थाना सिटी-1 के एसएचओ लक्ष्मण सिंह, थाना सिटी-2 के एसएचओ सुरजीत सिंह ने पुलिस बल के साथ दुकान की छापामारी कर वहां से सात बोरियां आतिशबाजी व तेज आवाज से चलने वाले बम बरामद किए। मौके पर दुकानदार आतिशबाजी का कोई बिल नहीं दिखा सका। दुकानदार की पत्नी जागृति का कहना है कि उसने आतिशबाजी बिक्री का लाइसेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, उल्टा उनसे अभद्रता की। उधर एसएचओ सुरजीत सिंह का कहना है कि लाइसेंस रिटेल बिक्री का है, स्टोर करने का नहीं। घनी आबादी में पटाखे स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। क्या है नियम
द एक्सप्लोसिप रूल्स-2008 में स्पष्ट है कि लाइसेंसधारक सिर्फ उसी व्यक्ति को आतिशबाजी बिक्री कर सकता है, जिसके पास आतिशबाजी स्टोर करने या बेचने का लाइसेंस हो। दुकानदार के पास रिटेल बिक्री का अस्थायी लाइसेंस तो था, लेकिन स्टोर करने का लाइसेंस नहीं था। घनी आबादी में पटाखे स्टोर करने पर पूरी तरह पाबंदी है। नियमों में स्पष्ट है आतिशबाजी का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले के पास भी लाइसेंस होना जरूरी है। पटाखे बाहर से ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए मंगाए गए थे।