नशा तस्कर को दस साल कैद व एक लाख जुर्माना

जिला एडिशनल सेशन जज की अदालत ने वर्ष 2016 मे जीरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान 500 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व एक लाख जुर्माने का फैसला सुनाया है ।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 26 Feb 2020 05:13 PM (IST) Updated:Thu, 27 Feb 2020 06:08 AM (IST)
नशा तस्कर को दस साल कैद व एक लाख जुर्माना
नशा तस्कर को दस साल कैद व एक लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, मोगा : जिला एडिशनल सेशन जज की अदालत ने वर्ष 2016 मे जीरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान 500 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व एक लाख जुर्माने का फैसला सुनाया है । जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की सजा काटने के आदेश दिए गए हैं।

थाना सिटी वन पुलिस ने पांच अप्रैल 2016 को मोगा के जीरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान पैदल आ रहे गुरप्रीत सिंह उर्फ पीता पुत्र जलौर सिंह निवासी मोगा को 500 ग्राम नशीले पाउडर सहित गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। बुधवार को एडिशनल सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने उक्त व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। राजू

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