शराब तस्करी के दोषी को साढे़ तीन साल की कैद

By Edited By: Publish:Mon, 22 Sep 2014 09:22 PM (IST) Updated:Mon, 22 Sep 2014 09:22 PM (IST)
शराब तस्करी के दोषी को साढे़ तीन साल की कैद

संस, मोगा

सिविल जज की अदालत ने सोमवार को शराब तस्करी के दोषी व्यक्ति को साढे़ तीन साल कैद व सात हजार रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया है।

बाघापुराना पुलिस ने 13 अगस्त 2008 को थाना क्षेत्र इलाके से एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोककर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने इस संबंध में गरमीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को सिविल जज ने दोषी गुरमंीत सिंह को साढे़ तीन साल कैद व सात हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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