पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा कदम, अब Website पर दिखेंगे नकल के केस, PSEB ने जारी किया फार्म

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB ) के कंट्रोलर (परीक्षाएं) ने परीक्षाओं के दौरान पकड़े जाने वाले अनुचित साधन मामलों (यूएमसी) में रिपोर्ट बनाने के लिए फार्म जारी किया है।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Wed, 26 Feb 2020 08:50 AM (IST) Updated:Wed, 26 Feb 2020 04:28 PM (IST)
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा कदम, अब Website पर दिखेंगे नकल के केस, PSEB ने जारी किया फार्म
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा कदम, अब Website पर दिखेंगे नकल के केस, PSEB ने जारी किया फार्म

लुधियाना, जेएनएन। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB ) की आठवीं, 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च से आरंभ हो रही हैं। ऐसे में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के कंट्रोलर (परीक्षाएं) ने परीक्षाओं के दौरान पकड़े जाने वाले अनुचित साधन मामलों (यूएमसी) में रिपोर्ट बनाने के लिए फार्म जारी किया है। वहीं, केंद्र सुपरिंटेंडेंट और निगरान दस्ते के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कंट्रोलर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सुपरिंटेंडेंट द्वारा यूएमसी के पकड़े गए सभी मामलों की जानकारी हर रोज परीक्षा वाले दिन ही परीक्षा खत्म होने के बाद बोर्ड की वेबसाइट और कलेक्शन सेंटर या बोर्ड के डिपो में दी जाए।

केंद्र सुपरिंटेंडेंट की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यूएमसी केस बनाने वाले अधिकारी से निर्धारित रिपोर्ट फार्म के मुख्य पन्ने के सभी कालम पूरी तरह भरवाने के बाद हस्ताक्षर करवा कर भेजें। यूएमसी केस पकड़ने वाले अधिकारी से परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका के मुख्य पन्ने पर हर हालत में रिपोर्ट अंकित करवाई जाए। जिसमें पकड़ी गई सामग्री के बारे में स्पष्ट बताया जाए कि पकड़ी गई सामग्री उस दिन की परीक्षा के विषय से संबंधित थी या नहीं।

केस निपटाने में देरी हुई, तो जिम्मेदार होंगे सुपरिंटेंडेंट

निर्देश में कहा गया है कि रिपोर्ट फार्म का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर रिपोर्ट फार्म अधूरा होने से केसों के निपटारे में बेवजह देरी हुई, तो इसके लिए केंद्र सुपरिटेंडेंट या केस पकड़ने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

क्या है इनपरसोनेशन केस, यहां समङों

इनपरसोनेशन केस उसे कहा जाता है, जिसमें परीक्षार्थी की जगह कोई दूसरा शख्स परीक्षा दे रहा हो। कंट्रोलर ने कहा है कि इनपरसोनेशन केस में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने और रिपोर्ट की कापी मुख्य कार्यालय में भेजी जाए।

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