उम्मीदवारों ने विज्ञापन साइट से हटवाए बैनर और होर्डिंग, इस बात का सता रहा डर

शहर की प्रमुख विज्ञापन साइटों पर करीब एक माह तक प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के होर्डिग लगे रहे। प्रत्याशियों ने विज्ञापन साइटों की आड़ में मंजूरी से ज्यादा होर्डिग भी लगा दिए थे।

By Edited By: Publish:Tue, 21 May 2019 06:15 AM (IST) Updated:Tue, 21 May 2019 01:58 PM (IST)
उम्मीदवारों ने विज्ञापन साइट से हटवाए बैनर और होर्डिंग, इस बात का सता रहा डर
उम्मीदवारों ने विज्ञापन साइट से हटवाए बैनर और होर्डिंग, इस बात का सता रहा डर

जेएनएन, लुधियाना। शहर की प्रमुख विज्ञापन साइटों पर करीब एक माह तक प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के होर्डिंग लगे रहे। प्रत्याशियों ने विज्ञापन साइटों की आड़ में मंजूरी से ज्यादा होर्डिंग भी लगा दिए थे। कुछ प्रत्याशियों की तो जिला चुनाव अधिकारी के पास शिकायत भी हुई थी। जिला चुनाव अधिकारी अब शहर में लगे होर्डिग व बोर्डो की गिनती न करवा लें इसलिए सभी उम्मीदवारों ने चुनाव खत्म होते ही रातों-रात सभी होर्डिंग व बोर्ड हटा लिए हैं। सोमवार सुबह शहर के किसी भी यूनिपोल और गैलेंटरी पर उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर नहीं दिखे। चुनाव आयोग की तरफ से सरकारी जगहों पर बैनर पोस्टर लगाने की सख्त मनाही थी।

जिला चुनाव अधिकारी ने नामांकन से पहले ही सभी उम्मीदवारों को साफ कह दिया था कि शहर में अवैध विज्ञापन कोई न लगवाए। सिर्फ नगर निगम की तरफ से तय की गई विज्ञापन साइटों पर ही होर्डिंग लगवाए जाएं। कांग्रेस प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू, शिअद भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी महेश इंदर सिंह गरेवाल व लोक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार सिमरजीत सिंह बैंस ने शहर में निगम की विज्ञापन साइट पर अपने होर्डिंग व बोर्ड लगाए थे, जिसमें से कांग्रेस प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के होर्डिंग व बोर्ड सबसे ज्यादा थे।

शहर के ज्यादातर यूनिपोलों व स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर कांग्रेस प्रत्याशी के बोर्ड लगे थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस संबंध में जिला चुनाव अधिकारी को शिकायत भी की गई थी। रविवार तक एक-एक बोर्ड शहर में लगे रहे, लेकिन देर शाम जैसे ही मतदान प्रक्रिया खत्म हुई प्रत्याशियों ने कंपनी को कहकर रातों-रात सारे होर्डिंग हटवा दिए।

पीवीसी बैनरों पर हाईकोर्ट ने की है जवाब-तलबी

चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों ने जितने भी बैनर व पोस्टर लगाए थे। वह सभी पीवीसी के बनाए गए थे। लुधियाना के सामाजिक कार्यकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि प्रत्याशियों के इन बैनरों व होर्डिंग से प्रदूषण फैल सकता है, जिसके बाद कोर्ट जिला चुनाव अधिकारी व निगम कमिश्नर को इस मामले में जवाब देने को कहा है। प्रत्याशी हाईकोर्ट की पकड़ में न आ जाएं, इसलिए प्रत्याशियों ने विज्ञापन कंपनी को चुनाव खत्म होते ही अपने बैनर हटाने को कह दिया था।

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