कोर्ट कांप्लेक्स में धूम्रपान व हीटर के इस्तेमाल पर पाबंदी
जिला एवं सेशन जज गुरबीर सिंह ने कोर्ट काप्लेक्स में कर्मचारियों द्वारा खाना गरम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हीटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है।
संस, लुधियाना जिला एवं सेशन जज गुरबीर सिंह ने कोर्ट काप्लेक्स में कर्मचारियों द्वारा खाना गरम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हीटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। सेशन जज गुरबीर सिंह ने जारी एक नोटिस में खाना गरम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हीटरों व चाय बनाने के लिए उपयोग किये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। सेशन जज ने कहा कि इन उपकरणों से कोर्ट कांप्लेक्स में कभी भी आग लगने संभावना रहती है। इसके साथ ही कोर्ट काप्लेक्स में धूम्रपान व तंबाकू के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला सेशन जज द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति या अदालती कर्मचारी खाना गर्म करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट कांप्लेक्स में कोई तंबाकू या धूम्रपान करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेशन जज द्वारा लिखित में दिए गए उपरोक्त आदेश की कॉपी को संबंधित सभी अदालतों में भेज दी गयी है।