उद्यमी बोले, अड़चनें घटीं, इंडस्ट्री को होगा फायदा

उद्योगों को श्रम कानून से होने वाली परेशानियों में संशोधन को लेकर उद्यमियों की ओर से पिछले लंबे समय से बदलाव किए जाने की मांग की जा रही थी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 Aug 2020 05:00 AM (IST) Updated:Sun, 09 Aug 2020 05:00 AM (IST)
उद्यमी बोले, अड़चनें घटीं, इंडस्ट्री को होगा फायदा
उद्यमी बोले, अड़चनें घटीं, इंडस्ट्री को होगा फायदा

जासं, लुधियाना : उद्योगों को श्रम कानून से होने वाली परेशानियों में संशोधन को लेकर उद्यमियों की ओर से पिछले लंबे समय से बदलाव किए जाने की मांग की जा रही थी। वह कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष दुखड़ा रो चुके थे। कई विदेशी कंपनियों के पंजाब में निवेश न किए जाने को लेकर भी इसे एक मुख्य कारण माना जा रहा था।

ऐसे में अब उद्योगों को राहत देते हुए पंजाब सरकार के लेबर विभाग की ओर से छह अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर उद्यमियों को राहत प्रदान की गई है। अब इंडस्ट्री किसी भी कर्मचारी को कांट्रेक्ट पर रखती है तो वह उसका कांट्रेक्ट खत्म होने पर बिना किसी नोटिस और जानकारी से सेवामुक्त कर सकती है। इसके साथ ही कंटीन्यूज प्रोसेस वाली इंडस्ट्री को सरकारी छुट्टी वाले दिन भी कारखाना चलाने की राहत दी जाएगी। इसमें स्टील मिल्स, स्टीम बॉयलर प्रोसेसर, फोर्जिग इंडस्ट्री और भंट्ठी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शामिल है। इस कदम से इंडस्ट्री को दो तरह के अहम लाभ मिले हैं। वहीं तीसरा अहम कार्य सरकार की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले बीस कर्मचारियों की कंपनी में लागू होता था। अब इसमें संख्या बढ़ाकर सौ कर दी गई है। यानी यह 100 कर्मचारियों वाली कंपनी पर लागू होगा, उससे कम वाली पर नहीं। सीजनल काम करने वाली इंडस्ट्री को फायदा: राहुल आहुजा

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) के पंजाब चेयरमैन राहुल आहुजा के मुताबिक इस फैसले से इंडस्ट्री को खासा लाभ होगा। पहले लेबर को लेकर कई तरह की परेशानियां सहनी पड़ती थी। पहले सीजनल काम करने वाली इंडस्ट्री को कुछ समय के लिए लेबर रखने की आवश्यकता होती थी तो इस लेबर को काम पूरा होने के बाद निकालना मुश्किल हो जाता था। अब इस फैसले से कांट्रेक्ट पर काम करवाने के बाद बिना किसी परेशानी के सेवामुक्त किया जा सकता है। सरकार की ओर से अड़चनों को कम किया गया: डीएस चावला

यूनाइटेड साइकिल एंड पा‌र्ट्स मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान डीएस चावला के मुताबिक सरकार का यह फैसला इंडस्ट्री फ्रेंडली है। इंडस्ट्री कभी कर्मचारियों का अहित नहीं चाहती, लेकिन सरकार की ओर से अड़चनों को कम किया गया है। इससे अब कर्मचारी काम पर ध्यान देंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर बंद होंगे। इसके साथ ही जिन कारखानों में कंटीन्यूज प्रोसेस है, उसे सरकारी छुट्टियों में भी चलाने की अनुमति देकर इस सेक्टर को बड़ी राहत प्रदान की गई है।

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