LokSabha Election : बिना मंजूरी कार और घर पर उम्मीदवार का समर्थक नहीं लगा सकेंगे बैनर

अगर आप किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के समर्थक हैं तो यह जान लीजिए कि वाहन पर बैनर लगाकर प्रचार करने पर चुनाव आयोग आप पर कार्रवाई कर सकता है।

By Edited By: Publish:Wed, 17 Apr 2019 07:30 AM (IST) Updated:Wed, 17 Apr 2019 03:20 PM (IST)
LokSabha Election : बिना मंजूरी कार और घर पर उम्मीदवार का समर्थक नहीं लगा सकेंगे बैनर
LokSabha Election : बिना मंजूरी कार और घर पर उम्मीदवार का समर्थक नहीं लगा सकेंगे बैनर

लुधियाना, [राजेश शर्मा]। अगर आप किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के समर्थक हैं तो यह जान लीजिए कि वाहन पर बैनर लगाकर प्रचार करने पर चुनाव आयोग आप पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पर केवल एक झंडा व दो छोटे पोस्टर ही लगा सकता है। इसके अलावा समर्थक अपने घर, दुकान या अन्य परिसर पर पार्टी के अधिकतम तीन झंडे ही लगा सकता है। वहीं समर्थक ऐसे पोस्टर या बैनर नहीं लगा सकते जिसमें उम्मीदवार के लिए वोट मांगे गए हो। ऐसा करने पर उम्मीदवार की लिखित परमिशन लेनी होगी ताकि इसका खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जा सके। ऐसी ही अनेक जानकारियों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला प्रशासन ने अवगत करवाया। काफिले में दस से अधिक वाहन होने पर 100 मीटर का गैप देना होगा उम्मीदवार को किसी भी रोड शो, जनसभा या रैली के लिए लिखित मंजूरी चुनाव आयोग से लेनी पड़ेगी। काफिले के दौरान दस से अधिक वाहन एक साथ नहीं चल पाएंगे। अगर वाहनों की संख्या दस से अधिक है तो इनके बीच 100 मीटर का गैप देना पड़ेगा। काफिले को तय किए गए रूट पर आधी सड़क छोड़कर चलना पड़ेगा ताकि ट्रैफिक में बाधा न पड़े।

समर्थक तीन से अधिक झंडे नहीं लगा सकेंगे

किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के समर्थक घर, परिसर या दुकान पर तीन से अधिक झंडे नहीं लगा पाएंगे। वाहन पर सिर्फ एक एक झंडा व दो छोटे स्टिकर लगाने की ही इजाजत होगी। जबकि किसी भी वाहन पर बैनर इत्यादि नहीं लगाया जा सकेगा। वाहन पर लगे झंडे का पोल तीन फुट से अधिक नहीं हो सकता।

किसी भी रिहायश पर बिना मंजूरी प्रचार सामग्री लगाई तो होगी कार्रवाई

चुनाव प्रचार के लिए सरकारी इमारतों पर प्रचार सामग्री लगाना वर्जित होगा। वहीं किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना उसके मालिक की इजाजत के कोई भी प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर प्रॉपर्टी मालिक इसकी शिकायत चुनाव आयोग के पास दर्ज करवा सकता है जिसके चलते उम्मीदवार पर कार्रवाई हो सकती है। सुविधा एप से लें रैली, रोड शो व जनसभा की मंजूरी चुनाव प्रचार के लिए रोड़ शो, रैली या जनसभा के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। वर्कशॉप में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को सुविधा एप के जरिए ऑनलाइन मंजूरी लेने की प्रक्रिया से अवगत करवाते हुए बताया गया कि यह एप कैसे काम करेगा।

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