हाईकोर्ट के निर्देश पर रिकल मर्डर केस में चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश मनीष अरोड़ा की अदालत ने लुधियाना के बहुचर्चित रिकल मर्डर केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को सुनवाई की।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Jul 2020 01:27 AM (IST) Updated:Sat, 04 Jul 2020 02:37 AM (IST)
हाईकोर्ट के निर्देश पर रिकल मर्डर केस में चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज
हाईकोर्ट के निर्देश पर रिकल मर्डर केस में चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज

जागरण संवाददाता, लुधियाना : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश मनीष अरोड़ा की अदालत ने लुधियाना के बहुचर्चित रिकल मर्डर केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से संबंधित एक चश्मदीद गवाह नीलम कौर की गवाही करवाई गई।

सरकारी वकील सुखविंदर सिंह लताला ने बताया कि शुक्रवार को अदालत में गवाह नीलम कौर की गवाही करवाई गई, जिस पर आरोपितों के वकीलों ने आज ही जिरह पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को निर्धारित करते हुए आदेश दिया था कि इस मामले में गवाही करवाई जाए। इस पर शुक्रवार को अभियोजन पक्ष ने एक गवाही करवा दी है। उपरोक्त मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

य है मामला

बता दें कि पुलिस थाना डिवीजन नंबर दो द्वारा 19 जुलाई 2018 को जगदीप सिंह उर्फ रिकल की हत्या के आरोप में अन्य आरोपितों के अलावा उपरोक्त आरोपित को भी नामजद किया था। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक लुधियाना के कांग्रेसी पार्षद गुरदीप सिंह नीटू के पुत्र जितेंद्र पाल सिंह उर्फ सनी, सुखदेव सिंह उर्फ दीपू, विशाल, गुरमीत सिंह उर्फ गुड्डू, मनमीत सिंह उर्फ मनी मनमीत सिंह उर्फ साहिल ने जगदीप सिंह उर्फ रिकल के घर में घुस कर उसके साथ बुरी तरह रंजिश के तहत मारपीट की थी। इससे जगदीप सिंह उर्फ रिकल की मौत हो गई थी। पुलिस ने उपरोक्त आरोपितों के विरुद्ध हत्या व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी मशक्कत के बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।

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