Home Delivery नहीं करने वाले सप्लायर्स का रद होगा लाइसेंस, वाहन रोके जाने पर 112 पर करें शिकायत

डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि डोर-टू-डोर डिलीवरी के लाइसेंस तो ले लिए पर वह सप्लाई नहीं कर रहे। इन दुकानदारों के लाइसेंस रद किए जाएंगे।

By SatpaulEdited By: Publish:Sat, 28 Mar 2020 09:27 AM (IST) Updated:Sat, 28 Mar 2020 06:34 PM (IST)
Home Delivery नहीं करने वाले सप्लायर्स का रद होगा लाइसेंस, वाहन रोके जाने पर 112 पर करें शिकायत
Home Delivery नहीं करने वाले सप्लायर्स का रद होगा लाइसेंस, वाहन रोके जाने पर 112 पर करें शिकायत

लुधियाना, जेएनएन। जिला प्रशासन ने डोर-टू-डोर सप्लाई न करने वाले सप्लायर्स के लाइसेंस रद करने के आदेश दिए हैं। लोगों की शिकायत पर दैनिक जागरण ने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस दिशा में कड़ा संज्ञान लिया है। प्रशासन ने कहा है कि अगर कहीं सप्लायर्स वाहन को रोका जाए तो वह 112 नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बचत भवन में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि दुकानदारों ने डोर-टू-डोर डिलीवरी के लाइसेंस तो ले लिए पर वह सप्लाई नहीं कर रहे। इन दुकानदारों के लाइसेंस रद किए जाएंगे।

डीसी ने कहा कि यह भी जानकारी मिली है कि रिटेलर्स को होलसेल मार्केट से सामान लाने में भी दिक्कत आ रही है। उनको आश्वस्त किया जाए कि पुलिस उन्हें तंग नहीं करेगी। इसके लिए केसरगंज मंडी व पिंडी स्ट्रीट में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। अगर किसी को रोका गया तो व प्रदेश स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे है।

सुबह नौ से तीन बजे तक खुलेंगे नशा छुड़ाओ केंद्र

मीटिंग में नशा छुड़ाओ केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। यह केंद्र सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगे। सिर्फ वही मरीज दवा लेंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से पहले हुई है।

प्रत्येक बैंक की एक शाखा 11 से 2 बजे तक खुलेगी

बैठक के दौरान डीसी प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सप्लायर्स व दुकानदारों की सुविधा के लिए शनिवार को प्रत्येक बैंक की एक एक शाखा 11 से दो बजे तक खुलेगी। लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल एटीएम की सुविधा भी जल्द शुरू की जा रही है। डीसी ने दावा किया कि सभी बैंकों को कहा गया है कि एटीएम में नगदी की कमी न आने दें।

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